बिलासपुर : लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुये क्षेत्र में अशांती फैलाने वाले 7 आरोपियो के खिलाफ 6 मामले तैयार कर सभी आरोपियों को धारा 151 जा.फौ. के तहत गिरफ्तार कर अदालत पेश किया गया.
पकड़े गए आरोपी चकरभाठा क्षेत्र में हुड़दंग करते हैं और किसी न किसी घटना को अंजाम देते हैं. टीआई ने कहा कि अगर किसी की शिकायत मिली और कोई भी गुंडा बदमाश या कोई हुड़दंग किया तो सीधे जेल का रास्ता दिखाया जाएगा. साथ ही किसी तरह का अवैध कारोबार भी बिल्कुल बर्दाशत नहीं किया जायेगा. यही वजह है कि थाना की पेट्रोलिंग गाडी और जवानो से लगातार गश्त कराया जा रहा है. टीआई ने यह भी कहा कि अवैध का और बदमाशी करने वाले सुधर जाओ वरना कार्रवाई कर जेल भेज दिया जायेगा.
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नाम आरोपी
संतोष दास मानिकपुरी पिता स्व स्वरुप दास उम्र 36 साल निवासी ग्राम कुंआ
सत्या उर्फ सत्यम दास पिता ऋषि दास उम्र 20 साल निवासी पोडी
ननकी खान पिता स्व. हबीब मोहम्मद उम्र 27 साल निवासी वार्ड नंबर 14 चकरभाठा केंप
राहुल दास मानिकपुरी पिता इनम दास उम्र 18 साल निवासी वार्ड नंबर 14 चकरभाठा केंप
संजय बलेचा पिता राजकुमार बलेचा उम्र 21 साल निवासी वार्ड नंबर 12 चकरभाठा केंप
रवि यादव पिता संतोष यादव उम्र 26 साल निवासी वार्ड नंबर 16 चकरभाठा बस्ती
मिथलेश पाल पिता सुकालू पाल उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर 15 चकरभाठा बस्ती शामिल है.
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महासमुंद : सोशल मीडिया में हथियारों के साथ फोटो लेकर दहशतगर्दी फैलाने वाले 5 आरोपियों को महासमुंद की सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 27 मार्च को सोशल मीडिया में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा रात में धारदार हथियारों को लेकर महासमुन्द शहर के कुछ गली और महोल्ला में रात में घुमते हुये सोशल मीडिया में एक वीडियों वायरल हुआ था.
जिसको लेकर महासमुंद पुलिस तत्काल हरकत में आकर मामले की जांच शुरु की. जहां चिन्हांकित व्यक्तियों को अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर सायबर सेल और महासमुन्द पुलिस की अलग-अलग टीमों के द्वारा उक्त चिन्हांकित व्यक्तियों को महासमुन्द की सिटी कोतवाली पुलिस ने खोज निकाला.
जिसमे महासमुन्द निवासी प्रशांत चन्द्राकर, सिध्दू सेन्द्रे, टिकेश्वर उर्फ टिंकू चन्द्राकर और कैलाश बाघ सहित सुनिल सोनी शामिल थे. जिन्हे पुलिस ने अलग-अलग छोटा-बड़ा चाकू, कत्तानुमा और हथियारो के साथ पकड़ा.
जांच में पता चला कि आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी थाना सिटी कोतवाली महासमुन्द में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, मार-पीट के जुर्म दर्ज है. वही उक्त मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है.
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