बिलासपुर : शांतिपूर्ण माहौल में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने जिले के तीन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है. उन्हें 24 घण्टे के भीतर बिलासपुर जिले से बाहर रहने के आदेश दिया गया.
इनमें हरिशचन्द्र उर्फ गोलू ठाकुर उम्र 50 साल पुरानी बस्ती कोटा, विनोद साहू उम्र 51 साल मड़ई थाना सीपत और शानू खान उम्र 26 साल चांटीडीह पठान मोहल्ला, बिलासपुर शामिल हैं.
पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट एवं सुनवाई के बाद जिला दण्डाधिकारी ने 28 तारीख को जिला बदर की कार्रवाई की है. सभी आरोपियों को छह महीने के लिए बिलासपुर जिला छोड़ने के आदेश दिए हैं. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की कई धाराओं के तहत जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये हैं.
बिलासपुर राजस्व जिला सहित आसपास के जिले-जांजगीर चाम्पा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मारवाही और बलौदाबाजार जिले की सीमा से छह महीने बाहर रहना होगा. कई थानों में इन बदमाशों के खिलाफ मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, लूटपाट जैसे संगीन मामले दर्ज हैं.
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