रायपुर : राजधानी में नए साल के आयोजन पर पुलिस और आबकारी विभाग की पैनी नजर रहेगी. रायपुर जिले में स्थित सभी होटल, बार, क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए उपायुक्त आबकारी विभाग जिला रायपुर ने आदेश जारी कर दिया है. 12 बजे तक ही सभी होटल, बार और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर भी कड़ी कार्यवाही होगी.
गाइडलाइन के मुताबिक ही आतिशबाजी करने के निर्देश दिए और हाईकोर्ट के कोलाहल के बारे में दिये निर्देशों का पालन करने और हुड़दंग करने वाले तत्वों पर नजर रखने और फौरन कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए. किसी भी गड़बड़ी की खबर पर फौरन पुलिस कार्रवाई करेगी. ऐसे होटल, रेस्तरां जिनमें बड़े स्तर का आयोजन और बाहरी कलाकार शामिल हों. उन्हें निश्चित मापदंडों के तहत ही अनुमति दी जाएगी.
होटल संचालकों को दिये निर्देश
होटल, रेस्तरां, बार, और ढाबे निश्चित समयावधि के भीतर बंद किए जाने चाहिए. पार्किंग का सुविधाजनक इंतजाम होना चाहिए. संस्थानों के बाहर या चार पहिए वाहन के अंदर शराब का सेवन ना कराया जाए. आयोजनकर्ता क्षमता से ज्यादा पास न जारी करें. कार्यक्रम के दौरान नशीला पदार्थ जैसे हुक्का, गांजा अन्य नशीली पदार्थ पाए जाने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही उनका लायसेंस भी निरस्त किया जाएगा. कोई भी संचालक रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं करेगा.
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