चंडीगढ़ : अगर आप अविवाहित हैं. पुरुष या महिला. और लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप हरियाणा में 2,750 रुपये हर महिना की पेंशन के पात्र नहीं होंगे. हरियाणा सरकार ने कहा है कि पेंशन का पात्र होने के लिए लाभार्थियों को आधिकारिक तौर पर अविवाहित रहना होगा. लिव-इन पार्टनर लाभ पाने के हकदार नहीं हैं.
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भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 1 जुलाई से 45 से 60 साल की उम्र के उन अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू किया है जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है. हालांकि, समान आयु वर्ग के विधुर और विधवाओं के लिए उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है.
मिली जानकारी के मुताबिक हर लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा. अगर लाभार्थी शादी करता है तो उसे विभाग को खबर करना होगा वरना उससे 12 प्रतिशत ब्याज के साथ कुल रकम की वसूली की जाएगी. इसके अलावा अगर व्यक्ति कोई अन्य पेंशन ले रहा है तो वह अविवाहित पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाओं के अलावा 5,687 विधुर या विधवाएं हैं. अविवाहितों के लिए पेंशन पर सालाना करीब 240 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
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