Wednesday, May 15, 2024
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डीएलएड डिग्रीधारी ही बनेंगे प्राथमिक स्कूल में शिक्षक, बीएड वाले अपात्र, निरस्त होगा चयन, हाईकोर्ट के डिविजन बेंच ने आदेश किया जारी

बिलासपुर : शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 हफ्ते में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं. बीएड डिग्रीधारियो को सहायक शिक्षक भर्ती के लिए अपात्र माना है जबकि डीएलएड डिग्रीधारियों को पात्र माना है. कहा कि डीएलएड डिग्री धारियों को प्राथमिकता दी जाए.

मालुम हो कि राज्य शासन ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन जारी किया था. जिसके तहत डीएलएड के साथ बीएड योग्यताधारी को भी सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते थे. डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षकों ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी. जिसमें सुप्रीमकोर्ट के फैसले के मुताबिक प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य हैं डीएलएड ही मान्य हैं.

सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने बीएड अभ्यर्थी की काउंसिलिंग पर रोक लगा दी. जिसे उन्होंने सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी  जिस पर सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते Bed शिक्षकों को भी अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का निर्देश दिया लेकिन उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रखा.

29 फ़रवरी 2024 को मामले में अंतिम सुनवाई हुई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की फैसले के लिए सुरक्षित कर लिया. कल 2 अप्रेल 2024 को फैसला सुनाया गया. जिसमें बीएड योग्यताधारी को अपात्र मानते हुए उनकी नियुक्ति निरस्त कर दिया और 6 हफ्ते में डीएलएड योग्यताधारी की पुनरीक्षित चयन सूची बनाने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, अनुरागदयाल श्रीवास्तव अजय श्रीवास्तव ईशान वर्मा ने पक्ष रखा था.

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