Monday, May 13, 2024
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मर्जी के खिलाफ शादी करने पर रिश्तेदारों ने झूठी शान के लिए महिला की गला घोंटकर ले ली जान, माता-पिता और भाई गिरफ्तार

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में सामने आए ऑनर किलिंग के एक मामले में एक 22 साल की महिला को उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए उसके माता-पिता और भाई ने कथित तौर पर मार डाला. मृतक की पहचान अंजलि के रूप में हुई है., वहीं आरोपियों की पहचान कुलदीप उम्र 44 साल, रिंकी उम्र 42 साल और कुणाल उम्र 20 साल के रूप में हुई है. तीनों को शुक्रवार सुबह गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

मिली जानकारी के मुताबिक झज्जर के सुरेहती गांव की मूल निवासी पीड़िता बीएससी की छात्रा अंजलि उम्र 22 साल ने कुछ महीने पहले संदीप कुमार से शादी की थी और अपने पति के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 102 में रह रही थी. उसका पता उसके परिवार को नहीं पता था. इस मिलन से नाखुश अंजलि के पिता, मां और भाई ने उसकी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया.

अंजलि जाट समुदाय से थी और वहीं संदीप ब्राह्मण समुदाय से था. दिसंबर 2022 में शादी के बाद महिला अपने पति के साथ गुरुग्राम के आरव सोसायटी सेक्टर-102 में किराए के फ्लैट में रहती थी. कुछ दिन बाद अंजलि का भाई कुणाल भी अपनी पत्नी के साथ बहन की फ्लैट में रहने लगा था.

महिला ने अपने परिवार के विरोध के बावजूद संदीप कुमार से शादी की थी. परिवार शादी के खिलाफ था और आठ महीने से वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था.

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बताया जा रहा है कि 17 अगस्त को अंजलि के भाई कुणाल को उसके ठिकाने के बारे में पता चला और उसने इसकी जानकारी अपने पिता और मां को दी. नाराज परिवार अंजलि के घर पहुंचा और उसे घर पर अकेला पाया. गुस्से में आकर कुलदीप, कुणाल ने उसके पैर बांध दिए. मां रिंकी ने उसके हाथ बांध दिए और पिता कुलदीप ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

जाहिर तौर पर अपराध यहीं ख़त्म नहीं हुआ. फिर तीनों मृतक के शव को झज्जर ले गए और उसकी हत्या के किसी भी सबूत को मिटाने के लिए जल्दबाजी में चुपचाप उसका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में कर दिया.

हालाँकि, तकनीकी साक्ष्य और मानव बुद्धिमत्ता ने अपराध स्थल पर आरोपियों की मौजूदगी को दर्शाया. जिसके कारण तीनों की गिरफ्तारी हुई. आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

मामले पर टिप्पणी करते हुए, गुरुग्राम पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) वरुण दहिया ने कहा, “अल्प समय के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करना हमारे लिए एक उपलब्धि है. हम जांच कर रहे हैं कि क्या जुर्म में कोई और शामिल था. हम मामले के बारे में और जानने के लिए गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं.

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कुलदीप ने पीड़िता के शव को अपने कंधे पर उठाया और उस सोसायटी से बाहर आया जहां पीड़िता रहती थी. यह हरकत सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. पुलिस ने श्मशान घाट से पीड़िता की हड्डियां बरामद कर ली हैं. उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस ने बताया कि आगे की जांच के लिए राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन में संदिग्धों के खिलाफ हत्या और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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