Monday, May 13, 2024
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Driving License : एक अप्रैल 2024 से मिलेगी ई- ड्राइविंग लाइसेंस और ई- रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की सुविधा, RTO मे लाइन वाली झंझट खत्म

अजमेर : राजस्थान के अजमेर में आगामी एक अप्रैल से ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सुविधा शुरु हो जाएगी. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग 1 अप्रैल से नए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र और इनसे संबंधित सेवाएं यथा नवीनीकरण, फाइनेन्सर हाइपोथिकेशन आदि, स्मार्ट कार्ड के स्थान पर ई-डीएल और ई-आरसी के रुप में इलेक्ट्रोनिकली जारी करेगा.
इससे ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए पूर्व में ली जाने वाली स्मार्ट कार्ड की फीस 200 रुपए का भुगतान आवेदक को नहीं करना होगा. आवेदक घर बैठे अपने स्तर पर परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के जरिए या किसी नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से ई-डीएल और ई-आरसी डाउनलोड कर पेपर या पीवीसी कार्ड पर प्रिंट ले सकते हैं.
अतिरिक्त सुविधा के लिए सभी परिवहन कार्यालयों में ई-मित्र प्लस मेल्फ सर्विस मशीन लगाई जा रही है. इससे ई-डीएल और ई-आरसी के प्रिंट पेपर और पीवीसी कार्ड पर सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किए जा सकेंगे.
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि ई-डीएल एवं ई-आरसी पर क्यूआर कोड अंकित होगा. इसे स्केन कर वाहन पंजीयन और लाइसेंस की प्रमाणिकता की जांच की जा सकेगी. यह क्यूआर कोड मोबाइल फोन से भी स्केन किया जा सकता है.
केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 में इलेक्ट्रोनिक दस्तावेजों को जारी करने, संबंधित जांच एजेन्सियों को पेश करने और इन्हें मान्य करने के बारे में पूर्व में ही प्रावधान हैं. इस बारे में विभाग द्वारा इसकी विस्तृत प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
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वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए देश के सभी पुलिस एवं परिवहन विभागों को केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इन दस्तावेजों को मान्य करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पत्र लिखा गया है. विभाग द्वारा इस व्यवस्था के लिए वाहन डीलर्स, ई-मित्र केन्द्र के संचालकों, परिवहन से संबंधित कई संगठनों और एनजीओ की मदद और सोशल मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन पोर्टल की वेबसाइट परिवहन डॉट जीओवी डॉट इन पर जाना होगा. इसके बाद ऑनलाईन सर्विसेज में ड्राईविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करना होगा. ड्राईविंग लाइसेंस में प्रिंट ड्राईविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होगा. उक्त स्क्रीन पर ड्राईविंग लाइसेंस नंबर या आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करवाते हुए प्रोसीसड पर क्लिक करना होगा. इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा और ओटीपी एन्टर करने के बाद शो डिटेल पर क्लिक करना होगा. अब स्क्रीन पर ई-डीएल प्रदर्शित होगा. जिसे डाउनलोड किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि इसी तरह इलेक्ट्रोनिक वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन पोर्टल की वेबसाइट परिवहन डॉट जीओवी डॉट ईन पर जाना होगा. इसके बाद ऑनलाईन सर्विसेज में व्हीक्ल रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करना होगा. स्क्रीन पर पंजीयन नम्बर दर्ज करते हुए प्रोसीसड पर क्लिक करना होगा. स्क्रीन में डाउनलोड डॉक्यूमेंट टेब पर क्लिक कर प्रिंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा. स्क्रीन पर अपने वाहन के चेसिस नम्बर के आख़री पांच नम्बर दर्ज करने होंगे. इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा और ओटीपी एन्टर करने के बाद शो डिटेल पर क्लिक करना होगा. अब स्क्रीन पर ई-आरसी प्रदर्शित होगी जिसे डाउनलोड किया जा सकता है.
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1 अप्रैल से ई-ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लागू हो जाएगा, ई-डीएल एवं ई-आरसी पर क्यूआर कोड अंकित होगा जिसे स्केन कर वाहन पंजीयन और लाइसेंस की प्रमाणिकता की जांच की जा सकेगी। यह क्यूआर कोड मोबाइल फोन से भी स्केन किया जा सकता है। इस मशीन की मदद से आपको लम्बी कतार मे लगने की जरुरत नही पडेगी आइए जानते है नीचे की प्रक्रिया से कैसे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को शुरु करेगे।

  •  वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं.
  • Online Services में Driving License Related Services पर क्लिक करें.
  • Driving License में Print Driving License पर क्लिक करें.
  • ड्राईविंग लाईसेंस नंबर या आवेदन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज करें और Proceed पर क्लिक करें.
  • Generate OTP पर क्लिक करें.
  • Show Detail पर क्लिक करें.
  • अब स्क्रीन पर e-DL प्रदर्शित होगा जिसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं.

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