Thursday, May 16, 2024
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दवाई दुकानों पर दी दबिश देकर औषधि विभाग ने लिया बड़ा एक्शन, मेडिकल का लाइसेंस सस्पेंड, दुकानदारों को दी सख्त समझाइश

कोंडागांव : खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा दवाइयों की गुणवत्ता जांच और क्रय-विक्रय दस्तावेजों के नियमानुसार संधारण के लिए मेडिकल स्टोर में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है.
कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. आरके सिंह के मार्गदर्शन में औषधि विभाग अधिकारी सुखचैन सिंह धुर्वे ने केशकाल में संचालित मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया. इस निरीक्षण के दौरान शेड्यूल एच 1 और नार्काेटिक दवाइयों के खरीदी-बिक्री दस्तावेजों का जांच किया गया. सभी मेडिकल स्टोर के संचालकों को जरुरी दस्तावेजों का नियमानुसार संधारण करने के लिए निर्देशित किया गया.
इस मामले में जांच के दौरान महाराज मेडिकल स्टोर से दवाइयों की गुणवत्ता जांच के लिये शक के आधार पर जियोडॉल पीडीएस नामक दवाई को राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया. जियोडॉल पीडीएस एक कॉम्बिनेशन दवा है. जो मुख्य रुप से एक दर्द निवारक और बुखार में काम आती है साथ ही दो दवाईयों जोकोन 50 डीटी और इंट्रानेक 200 को ओवरप्राइज के तहत राज्य के प्राइज मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट में अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा गया है.
औषधि निरीक्षक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जिले में संचालित सभी मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण के दौरान समय-समय पर दवाइयों के गुणवत्ता जांच के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा जाता है. औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाइयों से संबंधित समस्त दस्तावेजों को नियमानुसार संधारित करने एवं मानक दवाईयों की ही बिक्री करने के निर्देश दिये गये हैं.
अन्य जांच में बहीगांव के संतोष मेडिकोज का औषधि लायसेंस निलंबित किया गया है. निरीक्षण के दौरान शेड्यूल एच 1 और अन्य दवाइयों के खरीदी-बिक्री दस्तावेजों का जांच किया गया. जांच में औषधि और सौंदर्य प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत् अनियमितताएं पाई गई थी. जिसके लिये फर्म के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था. जवाब संतोषप्रद न होने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म संतोष मेडिकोज का ड्रग लायसेंस 7 दिवस के लिए निलंबित किया है.
औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाइयों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों और शेड्यूल एच 1 रजिस्टर का नियमानुसार संधारण और नार्काेटिक दवाई, एमटीपी किट जैसे दवाइयों को पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्कीप्सन के बिना विक्रय न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
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