रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुनवाई की. आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में मंगलवार को 246वीं सुनवाई हुई.
रायपुर जिले में कुल 118वीं जनसुनवाई रही. इस मामले में आवेदिका का पुत्र लड़की के चक्कर में अपनी मां को परेशान करता था और मां को आत्महत्या की धमकी देकर डराता था. इस वजह से मां ने बेटे और उसकी प्रेमिका को पार्टी बनाया था. आयोग की सुनवाई में लड़की के पिता को बुलाया गया. समझाइश के बाद लड़की ने भी अनावेदक से अपने संबंध तोड़े और आवेदिका मां ने भी ऐसे बेटे से अपने संबंध खत्म किए. 6 महीने के लिए घर से निकाल दिया. इस मामले को एक साल तक निगरानी में रखा गया. अगर अनावेदक क्र. 1, 6 महीने तक दोनों पक्षों को तंग करता है तो दोनों उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं.
आवेदिका अपने बेटे और अनावेदिका से परेशान है. अनावेदिका क्र. 2. ने वर्तमान में 18 साल पूरा किया है और बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है. वह आवेदिका के बेटे के साथ कभी-कभार घुमने जाती है. जिसको लेकर अनावेदिका क्र. 2 के माता-पिता से पहले भी विवाद हो चुका है.
अनावेदिका के पिता ने बताया कि अनावेदक क्र. 1 उनके घर के पास किराये का मकान लेकर रहता है. उसे वहां से हटाने का निर्देश दिया गया. अनावेदक ने यह कबुल किया कि वह उनके घर के आस-पास नहीं रहेगा. आवेदिका ने कहा कि वह अपने बेटे को अपने घर में नहीं रखना चाहती है. कम से कम 6 महीने के लिए अनावेदक अपने परिवार से कोई संपर्क ना रखे. जिस पर अनावेदक ने अपनी सहमति व्यक्त की. आयोग के इस विस्तृत समझाईश के बाद इस मामले की निगरानी के लिए काउंसलर को नियुक्त किया गया. अनावेदकगण किसी को भी अगर परेशान करते हैं तो आवेदिका अपने क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करा सकती है. इस निर्देश के साथ मामला नस्तीबध्द किया गया.
एक दुसरे मामले में आवेदिका पिछले दिनों सीएम हाउस के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की थी जो आज आयोग में खुद हाजिर हुई थी. आयोग द्वारा समझाइश दिया गया कि वह अपीलीय न्यायालय में अपना मामला पेश करे. इस निर्देश के साथ आयोग ने मामले को नस्तिबद्ध करते हुए दंतेवाड़ा जिला में मदद करने का भरोसा दिलाया.
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