रायपुर : सोशल मीडिया में सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. द्वारा हस्ताक्षरित पत्र क्रमांक/स्था1/शि.वि. / 2024 / 85, अटल नगर 29 अप्रेल 2024 वायरल हुआ है. इस पत्र में उच्चतम न्यायालय (नई दिल्ली) के आदेश के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुये सीधी भर्ती 2019 और 2024 में नियुक्त ऐसे सहायक शिक्षक जिनकी व्यावसायिक योग्यता सिर्फ बी.एड. है. उन शिक्षकों को छः महीने की ट्रेनिंग कराकर उनकी योग्यता डी.एल.एड. के बराबर करने के लिए निर्देशित किया गया. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपरोक्त आशय का कोई पत्र जारी नहीं किया गया है. यह पत्र पूरी तरह फर्जी है. इस लेटर को लोक शिक्षण संचालनालय ने पूरी तरह फर्जी बताया है.
बता दें हाईकोर्ट ने बीएडधारी लोगों को सहायक शिक्षक पद पर दी गई नियुक्ति को निरस्त किया है. डीएड वालों को नियुक्ति देने के लिए हाईकोर्ट ने विभाग को आदेशित किया है. हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए छह सप्ताह का समय दिया है, जिसमें से चार सप्ताह बीत गया है.
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