Sunday, May 12, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने लिया है बड़ा फैसला, अब Girlfriend के साथ होटल में रुकने पर पुलिस नहीं ले सकती कोई एक्शन, जान लीजिए नया नियम

अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी Hotel में ठहरे हैं और पुलिस आपसे पूछताछ करने आ जाती है तो घबराने की जरुरत नहीं है. किसी अविवाहित जोड़े का एक साथ होटल में रुकना कोई जुर्म नहीं है. इसलिए पुलिस को Hotel में ठहरे किसी अविवाहित जोड़े को परेशान करने या गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विनय कुमार गर्ग का कहना है कि किसी भी अविवाहित जोड़े को Hotel में एक साथ रहने और आपसी सहमति से संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है.। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि दोनों बालिग होने चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों में अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने और संबंध बनाने का हक भी शामिल है. इसके लिए शादी के बंधन में बंधना जरूरी नहीं है.

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इसका मतलब यह है कि अगर कोई अविवाहित जोड़ा किसी Hotel में एक साथ रहता है तो यह उनका मौलिक अधिकार है. वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुमार गर्ग का कहना है कि यदि किसी अविवाहित जोड़े को होटल में ठहरने के दौरान पुलिस परेशान करती है या गिरफ्तार करती है तो यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा.

पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ दंपत्ति सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

गर्ग के मुताबिक, Hotel में ठहरे अविवाहित जोड़े को परेशान करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक या उच्च पुलिस अधिकारी से भी शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा पीड़ित दंपत्ति के पास मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने का भी विकल्प है.

एक सवाल के जवाब में वरिष्ठ वकील गर्ग ने कहा कि होटल किसी अविवाहित जोड़े को इस आधार पर ठहरने से नहीं रोक सकता कि दोनों शादीशुदा नहीं है। अगर होटल ऐसा करता है तो इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी माना जाएगा.

इसका मतलब यह है कि अविवाहित जोड़े होटल का किराया चुकाकर वहां आराम से रह सकते हैं. इसके अलावा भारतीय Hotel उद्योग की सर्वोच्च संस्था होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी ऐसा कोई नियम नहीं है जो अविवाहित जोड़ों को किसी भी होटल में रुकने से रोकता हो.

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होटल में छापेमारी क्यों करती है पुलिस?

पुलिस किसी अनमैरिड कपल (unmarried couple news) को गिरफ्तार करने या तंग करने के लिए होटल में छापेमारी नहीं करती है. सुप्रीम कोर्ट (supreme court news hindi) के सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का कहना है कि हिंदुस्तान में वेश्यावृत्ति जुर्म माना जाता है. पुलिस ऐसी वेश्यावृत्ति के खिलाफ या फिर किसी अपराधी के छिपे होने की आशंका पर होटल में छापेमारी करती है.

अगर कोई अनमैरिड कपल (unmarried couple) होटल में ठहरा है और पुलिस छापेमारी के दौरान उनके पास आती है, तो ऐसे कपल को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. पुलिस की मांग पर ऐसे कपल को अपना पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड दिखाना होगा. ताकि यह साबित हो सके कि दोनों आपसी सहमति से होटल में ठहरे हुए हैं और किसी भी तरह की वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं हैं.

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