भोपाल : आजकल स्कूलों में बच्चों के बैग पर ज्यादा वजन डाल दिया जाता है. बच्चों को बैग के ज्यादा वजन के चलते कमर में दर्द और कंधे में दर्द की शिकायत रहती है. जिसको लेकर माता-पिता भी परेशान थे. लेकिन अब इससे राहत देने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल बैग पॉलिसी का आदेश जारी कर दिया है.
जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के स्कूलों में एक दिन नो बैग डे रहेगा. अन्य दिनों में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निर्धारित बैग के वजन के मुताबिक बैग लाया जाएगा. जिसके लिए कक्षा 1ली से 12 वी तक वजन की सीमा भी तय की गई है.
दूसरी कक्षा- 1.6-2.2 किलो.
तीसरी कक्षा- 1.7-2.5 किलो.
चौथी कक्षा- 1.7-2.5 किलो.
पांचवीं कक्षा- 1.7-2.5 किलो.
छठवीं कक्षा- 2-3 किलो.
सातवीं कक्षा- 2-3 किलो.
आठवीं कक्षा- 2.5-4.0 किलो.
नौवीं कक्षा- 2.5-4.5 किलो.
दसवीं कक्षा- 2.5-4.5 किलो.
वहीं विभाग द्वारा कक्षा 11वीं और 12 वीं क्लास के बैग के वजन की सीमा स्कूल तय करेंगे. इस पॉलिसी को सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में चस्पा किया जाएगा. हफ्ते में एक दिन बच्चों को बिना बैग के स्कूल के जाना होगा. निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाने की बात कही गई है. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को औचक निरीक्षण का भी निर्देश दिया गया है.