ACB का बड़ा धमाका, ग्रामीण से 50 हजार की रिश्वत लेते घूसखोर तत्कालीन प्रभारी रेंजर मनीष श्रीवास्तव और डिप्टी रेंजर पल्लव नायक गिरफ्तार
ACB Strikes Big: Corrupt Officials—Former In-charge Ranger Manish Srivastava and Deputy Ranger Pallav Nayak—Arrested for Accepting ₹50,000 Bribe from Villager
बिलासपुर/ मुंगेली/लोरमी : एसीबी /आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा लगातार छेड़े जा रहे व्यापक ट्रैप अभियान की कड़ी में 26 मार्च 26 को एसीबी इकाई बिलासपुर द्वारा मुंगेली जिले में अचानकमार टाइगर रिजर्व के सुरही रेंज के रेंजर पल्लव नायक और डिप्टी रेंजर मनीष श्रीवास्तव को 50000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक लोरमी जिला मुंगेली निवासी अजीत कुमार वैष्णव ने एसीबी इकाई बिलासपुर में शिकायत की थी कि माह दिसंबर 2025 में वह अपने साथियों के साथ सुरही रेंज में चार पहिया वाहन लेकर घूमने गया था. जहां पर अपराधिक कृत्य के आरोप में उसके और उसके अन्य साथियों के खिलाफ वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई थी और उसके वाहन को जप्त कर लिया गया था. वे लोग जेल में भी बंद थे. जेल से जमानत पर छूटने के बाद वह मामले में जल्द चालान पेश करने के लिए सुरही रेंज के डिप्टी रेंजर मनीष श्रीवास्तव से मिला तो श्रीवास्तव द्वारा उसे गुमराह कर अंतिम रिपोर्ट जल्द अदालत में पेश करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए तक खर्चा आने और वाहन को छोड़ने के एवज में 70 हजार रुपए खर्चा आना बताकर रिश्वत की मांग की गई.
जबकि मैं वह उक्त रकम रिश्वत के रुप में उन्हें नहीं देना चाहता। बल्कि उनके खिलाफ कार्यवाही चाहता हूं. इस शिकायत का सत्यापन कराने पर शिकायत सही पाई गई. जिस पर ट्रैप की प्लान तैयार की गई
26 मार्च 26 को प्रार्थी को संबंधित को रिश्वत राशि देने के लिए मित्र मिलन रेस्टोरेंट कोटा में भेजा गया जहां प्रार्थी द्वारा मनीष श्रीवास्तव को मांगी गई रिश्वत रकम में से प्रथम किश्त की राशि 50000 दिया गया जिस पर एसीबी टीम द्वारा मनीष श्रीवास्तव को त्वरित रूप से पकड़ लिया गया. कार्यवाही स्थल पर मनीष श्रीवास्तव के साथ रेंजर पल्लव नायक भी वहां मौजूद थे. जिनके द्वारा भी प्रार्थी से रिश्वत की मांग मौके पर करना पाया गया. प्रार्थी से ली गई राशि 50000 रुपए को आरोपी मनीष श्रीवास्तव से बरामद कर लिया गया है.
एसीबी के द्वारा आरोपी मनीष श्रीवास्तव के खिलाफ धारा 7 और आरोपी पल्लव नायक के खिलाफ धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही की जा रही है.
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