नवविवाहिता ने लगाई फांसी, दहेज में कार नहीं मिलने पर प्रताड़ना का आरोप, 28 दिन बाद पति गिरफ्तार, परिजन बोले-गर्लफ्रेंड को लेकर भी हुआ विवाद

Newlywed woman hangs herself; harassment alleged over failure to provide car as dowry; husband arrested after 28 days; family claims dispute also arose over a girlfriend.

नवविवाहिता ने लगाई फांसी, दहेज में कार नहीं मिलने पर प्रताड़ना का आरोप, 28 दिन बाद पति गिरफ्तार, परिजन बोले-गर्लफ्रेंड को लेकर भी हुआ विवाद

दुर्ग : दुर्ग  जिला में उतई थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी किए जाने के मामले में मर्ग जांच के बाद पुलिस ने उसके पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार किया. मर्ग जांच के दौरान परिजनों और संबंधित लोगों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के तथ्य सामने आए हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त 2026 को ग्राम उमरपोटी में एक नवविवाहिता उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रवीना यादव उम्र 23 साल द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी किए जाने की खबर मिली थी. खबर पर उतई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और मर्ग क्रमांक 75/2026 के तहत जांच शुरू की.
मर्ग जांच के दौरान मृतिका के परिजनों एवं संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए. जांच में सामने आया कि मृतिका की शादी करीब एक साल पहले विपुल यादव उम्र 25 साल निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी से हुआ था. 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद रवीना ससुराल आई थी.
कार नहीं मिलने को लेकर विवाद और प्रताड़ना का आरोप
जांच में आरोप सामने आया कि पति विपुल यादव द्वारा मृतिका के माता-पिता की तरफ से दहेज में कार नहीं दिए जाने की बात को लेकर बार-बार विवाद किया जाता था. आरोप है कि इस बात को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. घटना से एक दिन पहले भी कार को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद आरोपी के घर से चले जाने की बात भी मर्ग जांच में सामने आई.
जांच में मिले तथ्यों और सबूतों के आधार पर उतई पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 457/2026, धारा 80(2) बीएनएस के तहत दहेज मृत्यु का जुर्म दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को 12 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में मिले सबूतों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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