रायपुर के कुछ मार्गों पर जुलूस-शोभायात्रा और प्रदर्शन पर दो महीने का लगा प्रतिबंध, सिंधी समाज में आक्रोश, भेदभाव का लगाया आरोप
A two-month ban on processions, rallies and demonstrations on some roads in Raipur has angered the Sindhi community, alleging discrimination.
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था और यातायात को सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों, विशेषकर जयस्तंभ चौक और उसके आसपास के मार्गों पर किसी भी तरह के जुलूस, शोभायात्रा और प्रदर्शन पर दो महीने का प्रतिबंध लगा दिया है. इस फैसले के बाद से शहर के सिंधी समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. क्योंकि अगले महीने उनका प्रमुख पर्व चेट्रीचंड्र आने वाला है.
किन रास्तों पर लगा है प्रतिबंध?
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक निम्नलिखित मार्गों पर किसी भी तरह की रैली या धरना प्रदर्शन वर्जित रहेगा.
जी.ई. रोड: शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक
मालवीय रोड: जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
सदर बाजार: कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक
एम.जी. रोड: गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक
क्यों लिया गया यह फैसला?
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. पुलिस उपायुक्त (मध्य) के प्रतिवेदन के आधार पर यह फैसला लिया गया. जिसमें बताया गया कि ज्यादा व्यस्त मार्गों पर जुलूसों की वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है. आम नागरिकों और आपातकालीन सेवाओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन इलाकों को सुरक्षित रखना जरुरी है.
सिंधी समाज का विरोध: “यह भेदभावपूर्ण है”
इस आदेश के बाद सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है. छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रदेश प्रवक्ता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा “अगले महीने चेट्रीचंड्र का महापर्व है. जिसमें हजारों की तादाद में समाज के लोग जुटते हैं. ठीक त्यौहार से पहले ऐसा आदेश आना समझ से परे है. चूंकि प्रतिबंध सिर्फ 2 महीने के लिए लगाया गया है. इससे साफ मालुम होता है कि यह सिर्फ हमारे जुलूस को रोकने की कोशिश हैं. यह सिंधी समाज के साथ सीधा भेदभाव है.” समाज के प्रतिनिधियों ने इस विषय में पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है.
कब तक लागू रहेगा आदेश?
यह प्रतिबंध 25 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले दो महीनों तक लागू रहेगा. पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे शहर की शांति और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LNzck3m4z7w0Qys8cbPFkB



