धर्मांतरण के लिए युवक पर दबाव बनाने का मामला, खुदकुशी के लिए उकसाने का लगा आरोप, चार आरोपी पत्नी, सास-ससुर और डेढ़सास गिरफ्तार
Case of pressurizing a young man for religious conversion accused of abetting suicide four accused wife mother in law fatherin law and one and a half father inlaw arrested
बलौदाबाजार : ग्राम पोटियाडीह में फांसी लगाकर आत्महत्या किये जाने के मामले में खुदकुशी के लिए उकसाने वाले चार आरोपियों को अर्जुनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक प्राथी खूब चंद साहू पिता शत्रुघन लाल साहू उम्र 30 साल साकीन पोटियाडीह ने थाना अर्जुनी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनका भतीजा लीनेश कुमार साहू 6 दिसंबर 2024 के रात करीब 10:30 बजे से 7 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 7 बजे के बीच अपने मकान के उपर कमरा में वेन्टिलेशन में काला रंग के गमछा को बांधकर फांसी लगा लेने से मौत हो गई है. जिसकी रिपोर्ट पर थाना अर्जुनी में मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया गया.
थाना अर्जुनी द्वारा जांच के दौरान घटना स्थल निरीक्षण के दौरान मृतक के शव के पास उनका मोबाईल मिला. जिसमें मृतक अपने खुदकुशी की वजह अपनी पत्नी करुणा साहू अपनी सास गौरी साहू, ससुर राजकुमार साहू डेढ़सास किरण साहू और साली कनिष्का साहू को इसाई धर्म को अपनाने के लिए बार-बार दवाब डालकर परेशान करने से प्रताड़ित होकर खुदकुशी करना मैसेज लिखकर अपने व्हाट्सप स्टेटस में और अपने बहन दमाद गुलशन साहू को 7 दिसंबर 2024 के 3:43 ए.एम. को मेसेज भेजा गया था.
मोबाईल के व्हाट्सप स्टेटस और मैसेज का स्कीनशॉट लेकर पंचनामा तैयार कर जप्त किया गया और मृतक के मोबाईल को जप्त किया गया. मृतक के शव पीएम शासकीय जिला अस्पताल धमतरी में कराया गया.
जांच दौरान प्रार्थी खूबचंद साहू पिता शत्रुधन साहू मृतक के पिता प्रेमनाथ साहू पिता बंशी लाल साहू, मृतक की मां सुमित्रा साहू पति प्रेमनाथ साहू गवाह मिलेन्द्र साहू पिता द्वारिका प्रसाद साहू, परमेश्वर साहू पिता दया राम साहू, गुलशन साहू पिता थानू साहू से पूछताछ कर बयान लिया गया.
इस मामले की जांच में पाया गया कि मृतक लीनेश साहू की शादी सितम्बर 2023 में संत कबीर आश्रम पोटियाडीह में जयमाला डाल कर हुई थी. शादी के करीब 3-4 महीने बाद से मृतक की पत्नी करुणा साहू, सास गौरी साहू, ससुर राजकुमार साहू, डेढ़सास किरण साहू और साली कनिष्का साहू के द्वारा मृतक और उनके माता पिता को इसाई धर्म को अपनाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे.
मृतक और उनके माता पिता इसाई धर्म को अपनाने से मना करने पर उनके साथ उपरोक्त लोग लड़ाई झगड़ा करते थे. जिससे परेशान और प्रताड़ित होकर मृतक अपने घर के उपर कमरा में फांसी लगाकर खुदकुशी करना पाया गया जो अपराध धारा 108 3(5) बीएनएस का घटित होना पाये जाने से जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया.
आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा का घटित करना पुख्ता सबूत पाए जाने पर आरोपीगण राजकुमार साहू पिता स्व गणेश राम साहू उम्र 54 साल, श्रीमती गौरी साहू पति राजकुमार साहू उम्र 48 साल, करुणा साहू पति स्व लीनेश साहू उम्र 27 साल, किरण साहू पति योगेश साहू उम्र 31 साल को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया.
ससुर राजकुमार साहू पिता स्व गणेश राम साहू उम्र 54 साल निवासी ग्राम चुनाभट्ठी वार्ड क्रमांक 14 रायपुर थाना गंज जिला रायपुर छग
गौरी साहू पति राजकुमार साहू उम्र 48 साल निवासी ग्राम चुनाभट्ठी वार्ड क्रमांक 14 रायपुर थाना गंज जिला रायपुर छग
करुणा साहू पति स्व लीनेश साहू उम्र 27 साल निवासी ग्राम पोटियाडीह थाना अर्जुनी जिला धमतरी (छग)
किरण साहू पति योगेश साहू उम्र 31 साल निवासी फाफाडीह रमण मंदिर वार्ड कमांक 14 रायपुर थाना गंज जिला रायपुर (छग)
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