बैंक अधिकारी बनकर 27 लाख रुपए की ठगी, KYC के नाम पर ली खातों की जानकारी, फिर कर दिया कांड, तीन साइबर ठग गिरफ्तार
Fraud of Rs 27 lakh by posing as a bank officer, took account information in the name of KYC, then committed the crime, three cyber thugs arrested
बिलासपुर : पुलिस ने उड़ीसा से 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी KYC अपडेट कराने के नाम पर खाते की जानकारी ले27 लाख रुपए की ठगी की है. आरोपियों के खाते की जानकारी लेकर 27 लाख रुपए का लोन ले लिया.
मिली जानकारी के मुताबिक सकरी निवासी जॉनसंन एक्का ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक आदमी अपने आपको बैंक अधिकारी बताकर उसे फोन किया और बैंक अकाउंट अपडेट कराने के लिए कहा. फोन करने वाले ने अपनी बातों में उलझाकर उसे ऑनलाईन KYC करने की प्रक्रिया बताया. प्रक्रिया पूरा करते ही उससे खातों की जानकारी ली और ओटीपी मांग लिया. OTP ट्रांसफर करते ही उसके बैंक खाते से लोन लेकर कुल 26,74,701/- रुपये की ठगी कर ली.
इस मामले की लिखित शिकायत के आधार पर थाना सकरी जिला बिलासपुर में नंबरी अपराध क्रमांक 936/2024 धारा 318(4), बीएनएस के तहत दर्ज कर मामला जांच में लिया. मामले की जांच के दौरान प्रार्थी के बैंक खाता, बैंक स्टेटमेंट और सायबर अपराध पोर्टल में किये रिपोर्ट का ए.टी.आर. रिपोर्ट के आधार पर खाता धारको एवं मोबाईल धारकों के बारे में जानकारी ली गई. बैंक खाता धारकों की जानकारी, ऑनलाईन ट्रांजेक्शन और घटना से संबधित तकनीकी जानकारी लेने के बाद पता चला कि आरोपी उड़ीसा प्रांत के निवासी है.
वरिश्ठ अधिकारियों से अनुमति लेकर विशेष टीम उड़ीसा रवाना किया गया. यहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपनी टीम के साथ संदेही खाता धारक क्र्रुश्णा लूहा पिता बिबाना लुहा उम्र 42 साल निवासी दीपापल्ली, थाना उलूंडा, जिला सोनापुर उड़ीसा को स्टॉफ की मदद से पकड़ा गया.
उलूडा थाना में लाकर पूछताछ किया गया तो अपने साथी गुलेख कुम्हार पिता लाला कुम्हार उम्र 40 साल निवासी दीपापल्ली थाना उलूंडा और पंकज कुमार खैतान पिता जगदीष प्रसाद खैतान उम्र 44 साल विवेकानंदपल्ली रेल्वे कॉलोनी प्लांट साईट राउलकेला जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा के साथ नालारोड़ राउलकेला और उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी को बैंक खाता में ऑनलाईन KYC अपडेट कराने के नाम पर बैंकिंग जानकारी ली और बैंक खाते से अलग-अलग तरह का लोन लेकर लोन की रकम अपने खाता में ट्रांसफर करा लिया.
रकम की ठगी कर इस्तेमाल करना कबूल करने पर अलग-अलग बयान लिया गया. आरोपियों का कृत्य धारा 61(2), 317(5), 111(4), 323 बीएनएस का पाये जाने पर मामले में धारा 61(2), 317(5), 111(4), 323 बीएनएस आरोपियों के खिलाफ जोड़ी गई.
आरोपीगण कृष्णा लूहा पिता बिबाना लुहा उम्र 42 साल निवासी दीपापल्ली थाना उलूंडा जिला सोनेपुर उड़ीसा और गुलेख कुम्हार पिता लाला कुम्हार उम्र 40 साल निवासी दीपापल्ली थाना उलूंडा जिला सोनेपुर उड़ीसा तथा पंकज कुमार खैतान पिता जगदिष प्रसाद खैतान उम्र 44 साल निवासी विवेकानंदपल्ली रेल्वे कॉलोनी प्लांट साईट राउलकेला जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा के खिलाफ जुर्म का पुख्ता सबुत पाये जाने पर 23 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया. बिलासपुर लाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर की अदास्लत में पेश कर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कराया गया.
उपरोक्त कार्यवाही में अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल, अति. पुलिस अधीक्षक (।ब्ब्न्) अनुज गुप्ता, सीएसपी सिविल लाईन निमितेश सिंह (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन तथा प्रभारी रेंज साइबर थाना बिलासपुर निरीक्षक राजेष मिश्रा, निरीक्षक रविशंकर तिवारी, सहायक उप निरीक्षक सुरेश पाठक, आरक्षक चिरंजीव कुमार, एवं विजेन्द्र मरकाम का विशेष योगदान रहा.
गिरफ्तार आरोपीगण
01. कृष्णा लूहा पिता बिबाना लुहा उम्र 42 साल निवासी दिपापल्ली थाना उलूंडा जिला सोनेपुर (उड़ीसा)
02. गुलेख कुम्हार पिता लाला कुम्हार उम्र 40 साल निवासी दिपापल्ली थाना उलूंडा जिला सोनेपुर (उड़ीसा)
03. पंकज कुमार खैतान पिता जगदिष प्रसाद खैतान उम्र 44 साल निवासी विवेकानंदपल्ली रेल्वे कॉलोनी प्लांट साईट राउलकेला जिला सुंदरगढ़ (उड़ीसा)
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/LNzck3m4z7w0Qys8cbPFkB



