LPG Cylinder के दाम में 111 रुपये तक बढ़ोतरी, आज से ही नए रेट लागू, सिगरेट-तंबाकू हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाया टैक्स का बोझ
LPG cylinder prices have risen by up to ₹111, with new rates effective today. Cigarettes and tobacco have become more expensive, and the government has increased the tax burden.
LPG Cylinder के दाम में 111 रुपये तक बढ़ोतरी, आज से ही नए रेट लागू
दिल्ली : साल 2026 में महंगाई का बड़ा झटका लगा है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तगड़ा इजाफा किया है. दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से चेन्नई जैसे बड़े शहरों के साथ देश भर में ये 1 जनवरी 2026 से महंगा हो गया है. बता दें कि ऑयल कंपनियों ने कीमतों में ये बढ़ोतरी 1 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर की है और प्रति सिलेंडर 111 रुपये तक बढ़ाया गया है. हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू LPG Gas Cylinder की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
LPG Cylinder के नए रेट्स 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिए गए हैं. दिल्ली में अब तक 1580.50 रुपये का मिलने वाला 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1691.50 रुपये का मिलेगा. वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 1684 रुपये से बढ़ाकर अब 1795 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा मुंबई में 1531.50 रुपये का मिलने वाला LPG Cyinder अब 1642.50 रुपये का हो गया है और चेन्नई में इसकी कीमत 1739.5 रुपये की जगह बढ़ाकर 1849.50 रुपये कर दी गई है.
इससे पहले साल के आखिरी दिसंबर महीने के पहली तारीख को भी 19 Kg के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया गया था और इसकी कीमतों में कटौती की गई थी. 1 दिसंबर 2025 से देशभर में Commercial LPG Cylinder Price कम किए गए थे. दिल्ली और कोलकाता में 10 रुपये, जबकि मुंबई और चेन्नई में 11 रुपये सस्ता किया गया था.
न सिर्फ दिसंबर 2025, बल्कि इससे पहले नवंबर महीने की पहली तारीख को भी Commercial LPG Cylinder Price में कटौती की गई थी और सभी शहरों में ये सस्ता हुआ था. अब लगातार दूसरे महीने कीमतें घटी हैं. हालांकि 1 नवंबर को दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर 1595.50 रुपये से कम होकर 1590 रुपये, कोलकाता में ये 1700.50 रुपये से कम होकर 1694 रुपये, मुंबई में 1547 रुपये से घटकर 1542 रुपये और चेन्नई में 1754.50 रुपये से घटकर 1750 रुपये का किया गया था.
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सिगरेट-तंबाकू हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाया टैक्स का बोझ
सिगरेट और तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों के लिए नए साल की शुरुआत महंगी होने जा रही है. वित्त मंत्रालय ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है. मंत्रालय की तरफ से बुधवार 31 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यह नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू हो गया.
सरकार ने सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर प्रति 1,000 सिगरेट स्टिक्स पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है. यह बढ़ी हुई ड्यूटी मौजूदा 40 प्रतिशत जीएसटी (GST) के अलावा वसूली जाएगी।
पान मसाला, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद पहले से ही 40 पर्सेंट GST वाले स्लैब में हैं. अभी GST के अलावा कंपेनसेशन सेस भी लगता है. अब इस कंपेनसेशन सेस की जगह पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी. बीड़ी पर 18 पर्सेंट GST लगता है. अब 1 फरवरी से पान मसाला पर हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगेगा और तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लागू हो जाएगी. मौजूदा वक्त में सरकार करीब 76 हजार करोड़ रुपये का टैक्स सिर्फ तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों से कमाती है.
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