रायपुर जिले के 6 आदतन अपराधियों को किया गया जिला बदर, कलेक्टर की सख्त कार्रवाई, 9 फरवरी तक पांच जिलों से रहने का आदेश जारी
Six habitual criminals from Raipur district have been banished from the district, with the Collector taking strict action and ordering them to stay away from five districts until February 9th.
रायपुर : राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नकेल कसने प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह ने एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह की अनुशंसा पर 6 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है. ये सभी अपराधी हत्या, लूट, अवैध शराब बिक्री, गांजा कारोबार, जुआ-सट्टा और मारपीट जैसे संगीन अपराधों में शामिल थे.
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत कार्रवाई करते हुए आदेश पारित किया है कि सभी 6 बदमाश आदेश की तारीख से 7 दिनों के भीतर यानी 16 नवंबर 2025 तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार की सीमाओं से बाहर चले जाएं और तीन महीने तक (9 फरवरी 2026 तक) बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के इन जिलों में प्रवेश न करें.
मिली जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले भी एक अन्य बदमाश को जिला बदर किया गया था और कई अन्य अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.
जिला बदर किए गए बदमाशों की सूची और आरोप
1. लल्ला उर्फ टुमन सोनवानी पिता स्व कोमल सोनवानी उम्र 24 साल, निवासी सदर रोड नवापारा थाना गोबरा नवापारा, जिला रायपुर
इसके खिलाफ हत्या, मारपीट, गुण्डागर्दी, अवैध शराब और गांजा बेचने, जुआ-सट्टा खिलाने जैसे गंभीर जुर्म दर्ज हैं.
2. संदीप जगने पिता स्व तेजराम जगने उम्र 23 साल, निवासी दुर्गा नगर, न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र
इस पर हत्या का प्रयास, चोरी, मारपीट और आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड में यह अपराधी कई बार थाने में हाजिरी देने से भी बचता रहा है.
3. पितेश्वर साहू पिता शंकर लाल साहू उम्र 28 साल, निवासी चंगोराभाठा, थाना डी.डी. नगर
इसके खिलाफ अवैध शराब बिक्री, नशीली दवाइयों की बिक्री, लूट और मारपीट जैसे संगीन जुर्म दर्ज हैं. यह इलाके में अवैध गतिविधियों का संचालन करने के लिए बदनाम रहा है.
4. गिरधारी पटेल पिता भागीराम पटेल उम्र 32 साल, निवासी आजाद चौक, थाना आरंग
इस आरोपी पर गाली-गलौज, चाकूबाजी, डराने-धमकाने और जान से मारने की धमकी जैसे कई केस दर्ज हैं. स्थानीय लोगों में इसका नाम भय का पर्याय बन चुका था.
5. नान्हू तांडी उर्फ अन्ना ताण्डी पिता स्व भागीरथी ताण्डी उम्र 47 साल, निवासी मोतीलाल नगर कोटा, थाना सरस्वती नगर
यह बदमाश लंबे समय से हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, चोरी, सेंधमारी, छेड़छाड़, अवैध शराब बिक्री और हथियार रखने जैसे कई गंभीर मामलों में शामिल रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक यह अपराधी बार-बार जेल और थाने के चक्कर काट चुका है.
6. खीरधर तांडी पिता चितरु ताण्डी उम्र 26 साल निवासी बीएसयूपी कॉलोनी, सड्डू, थाना विधानसभा:
इस बदमाश के खिलाफ भी मारपीट, चाकूबाजी, अवैध शराब परिवहन और हथियार रखने जैसे कई मामले दर्ज हैं.
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