खल्लारी मंदिर का रोपवे गिरने के बाद कंपनी संचालक और दो कर्मचारी पर FIR दर्ज, जांच के आदेश, 1 श्रद्धालु महिला की मौत, 8 श्रद्धालुओं का इलाज जारी

Following the collapse of the ropeway at the Khallari Temple, an FIR has been filed against the company operator and two employees, and an investigation has been ordered. One female devotee has died and eight devotees are undergoing treatment.

खल्लारी मंदिर का रोपवे गिरने के बाद कंपनी संचालक और दो कर्मचारी पर FIR दर्ज, जांच के आदेश, 1 श्रद्धालु महिला की मौत, 8 श्रद्धालुओं का इलाज जारी

महासमुंद : खल्लारी रोपवे हादसे के बाद सख्त हुए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार रोपवे संचालक कंपनी रोपवे एवं रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, स्थानीय कर्मचारी बीरबल जंघेल और रामेश्वर यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
पुलिस ने रोपवे संचालक कंपनी रोपवे एवं रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता और स्थानीय कर्मचारी बीरबल जंघेल एवं रामेश्वर यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के अंतर्गत सेक्शन 289 एवं 125 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह एफआईआर लापरवाही के आरोपों को ध्यान में रखकर की गई है. प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इस हादसे में कुल 16 लोग घायल हुए थे. जबकि एक महिला आयुषी सातकर उम्र 28 साल रायपुर की निवासी की मौत हो गई थी. घायलों में चार की हालत नाजुक है. इसके अलावा आठ श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है. डिस्चार्ज घायलों में हर्ष साहू, छायांस धावरे उम्र 16 साल, हेमलाल नागेश्वर, कुलसी नागेश्वर, पूर्वी, रतन नागेश्वर, अमलेश और टिया शामिल है. वहीं आठ घायलों का इलाज अभी भी जारी है.
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