नर कंकाल को हुआ खुलासा, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड और दो साथियों ने नाबालिग धनेन्द्र साहू को उतारा मौत के घाट, प्रेमिका समेत 4 गिरफ्तार, चाकू जप्त
Male skeleton revealed, girlfriend-boyfriend and two companions killed minor Dhanendra Sahu, 4 arrested including girlfriend, knife seized
रायपुर : राजधानी रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम कोसमखुंटा स्थित भैसासुर खार में एक नरकंकाल मिलने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए कत्ल के इस मामले का खुलासा किया। जांच के दौरान पता चला कि नरकंकाल धनेन्द्र साहू का था. जो कि पहले अपहृत हुआ था. आरोपी सागर सिन्हा, उसकी प्रेमिका टेमिन उर्फ चुनिया ध्रुव और दो अन्य साथियों ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया था. प्रेम प्रसंग की वजह से हुई. इस कत्ल को लेकर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वारदात में इस्तेमाल चाकू, दोपहिया वाहन और मोबाइल फोन भी बरामद किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 23 फरवरी 2025 को प्रार्थिया अनुसुईसा साहू ने थाना आरंग में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका बेटा धनेन्द्र साहू और बेटी बस में बैठकर जा रहे थे. इसी दौरान आरंग क्षेत्रांतर्गत स्थित लखोली बस स्टैण्ड ओव्हरब्रीज के पास उसका बेटा धनेन्द्र साहू उसकी बेटी को चलो मैं आ रहा हूं कहकर बस से उतर गया. जो वापस घर नहीं आया. जिसके बारे में आसपास और रिश्तेदारों में पता किया पता नहीं चला. कोई अज्ञात व्यक्ति प्रार्थिया के नाबालिग बेटे को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया.
प्रार्थिया की इस रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना आरंग में अपराध क्रमांक 125/25 धारा 137(2) बी.एन.एस. का जुर्म दर्ज किया गया है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा प्रार्थिया के नाबालिग बेटे की पतासाजी की जा रहीं थी. इसी दौरान 5 मार्च.2025 को थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोसमखुंटा स्थित भैसासुर खार पास एक नर कंकाल पड़े होने की खबर पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट और आरंग पुलिस की संयुक्त टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल जाकर मुआयना किया गया.
नर कंकाल की शिनाख्तगी और पतासाजी के लिए थाना आरंग में दर्ज गुम इंसान/अपहृत धनेन्द्र साहू के परिजनों को बुलाकर नर कंकाल के पास मिले सामानों को दिखाकर नर कंकाल की पहचान तय करने की कोशिश की जा रही थी. जिसमें अपहृत धनेन्द्र साहू की मां और बहन ने नर कंकाल के पास मिले जूते और कपड़ो को देखकर पहचान करते हुए दोनों के द्वारा नर कंकाल की पहचान धनेन्द्र साहू पिता हृदयलाल साहू उम्र करीब 16 साल निवासी बिहाझर थाना बागबाहरा जिला महासमुंद के रुप में की गई. जिस पर थाना आरंग में मर्ग कायम कर इस मामले में शामिल किया गया.
अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना आरंग में दर्ज अपराध क्रमांक 125/22 धारा 137(3) बी.एन.एस. में धारा 103(1) बी.एन.एस. 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई.
इस अंधे कत्ल की घटना को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक माना लम्बोदर पटेल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट और थाना प्रभारी आरंग को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया.
इसी दौरान टीम के सदस्यों को मामले में शामिल आरोपी के बारे में अहम जानकारी मिली। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा लखौली मंदिर हसौद निवासी सागर सिन्हा की पतासाजी कर पकड़ा गया.
सागर सिन्हा से पूछताछ करने पर वह बार-बार अपना बयान बदलकर लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था. जिस पर टीम को उसके ऊपर गहरा शक हुआ और टीम के सदस्यों द्वारा मिले सबूतों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर सागर सिन्हा ने अपने महिला मित्र टेमिन उर्फ चुनिया धु्रव समेत अन्य 2 साथी राहुल ध्रुव और कुलेश्वर ध्रुव के साथ मिलकर मृतक नाबालिग धनेन्द्र साहू के कत्ल की वारदात को अंजाम देना कबूल करने के साथ ही पकड़े जाने के डर से शव को भैसासुर खार के पास फेंकना बताया गया. जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा मामले में शामिल महिला आरोपी टेमिन उर्फ चुनिया और आरोपी राहुल ध्रुव और कुलेश्वर ध्रुव को भी पतासाजी कर पकड़ा गया.
पूछताछ में आरोपी सागर सिन्हा ने बताया कि वह महिला आरोपी टेमिन उर्फ चुनिया ध्रुव से प्यार करता था. उसी लड़की से मृतक धनेन्द्र साहू भी प्यार करता था. जिसे उसके द्वारा बहुत बार मना किया गया था. उसके मना करने के बाद भी जब मृतक धनेन्द्र साहू महिला आरोपी से बात करना पाया गया तो उसके द्वारा मृतक धनेन्द्र साहू के कत्ल की प्लान बनाई और प्लान के मुताबिक आरोपी सागर सिन्हा ने 19 फरवरी 2025 अपनी महिला मित्र टेमिन उर्फ चुनिया धु्रव को मृतक धनेन्द्र साहू को फोन कर बुलाया.
23 फरवरी.2025 को मृतक धनेन्द्र साहू रायपुर से महासमुंद अपनी बहन के साथ जा रहा था. इसी दौरान लखौली बस स्टैण्ड के पास उतर गया और बहन को घर भेज दिया और महिला आरोपी टेमिन उर्फ चुनिया धु्रव के बताये स्थान पर पहुंचा था. उसी समय आरोपी सागर सिन्हा अपने अन्य 2 साथियों के साथ दोपहिया वाहन में मृतक धनेन्द्र साहू को बैठाकर आरंग के ग्राम कोसमखुंटा ले गया और वहां चाकू से मारकर उसका कत्ल कर दिया। फिर पकड़े जाने के डर से लाश को ग्राम कोसमखुंटा स्थित भैसासुर खार में फेंक दिया.
आरोपियों ने साजिश रचकर कत्ल की वारदात को अंजाम देना पाये जाने से मामले में धारा 61(2), 3(5) बी.एन.एस. जोड़ी जाकर कार्यवाही की जा रही है. सभी चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल 2 नग मोबाईल फोन, 1 दोपहिया वाहन और 1 नग चाकू जप्त कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई.
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इस मामले की पूरी कार्यवाही में निरीक्षक राजेश सिंह थाना प्रभारी आरंग, निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से उनि राजेन्द्र सिंह कंवर, प्र.आर. जसवंत सोनी, वीरेन्द्र भार्गव, म.प्र.आर. बसंती मौर्या, आर. तुकेश निषाद, लक्ष्मी नारायण साहू, अनिल राजपूत, मुनीर रजा, संजय मरकाम, थाना कोतवाली से उनि दिव्या शर्मा तथा थाना आरंग से सउनि नरेश देवांगन, छबीराम साहू, अश्वनी चंद्रवंशी तथा आर. पुरोहित कोसले, केजूराम पिसदा और महेन्द्र बघेल की अहम् भूमिका रही.
गिरफ्तार आरोपी
01. सागर सिन्हा पिता नरोत्तम सिन्हा उम्र 20 साल निवासी रीवा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर
02. टेमिन उर्फ चुनिया ध्रुव पिता गोपी ध्रुव उम्र 20 साल निवासी ग्राम रीवा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर
03. राहुल ध्रुव पिता स्व संतोष ध्रुव उम्र 19 साल निवासी ग्राम रीवा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर
04. कुलेश्वर ध्रुव पिता नारायण ध्रुव उम्र 23 साल निवासी ग्राम रीवा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर
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