व्हाट्सएप से छेड़छाड़ कर पर्सनल वीडियो और फोटो स्टेटस अपलोड, विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी, बदनाम करने की साजिश, आरोपी प्रशांत गिरफ्तार

Accused Prashant arrested for tampering with WhatsApp to upload personal videos and photos as status updates, threatening to kill the victim upon objection, and conspiring to defame them.

व्हाट्सएप से छेड़छाड़ कर पर्सनल वीडियो और फोटो स्टेटस अपलोड, विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी, बदनाम करने की साजिश, आरोपी प्रशांत गिरफ्तार

बिलासपुर/तोरवा : सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग कर एक युवती की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है. तोरवा पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है. जिसने पूर्व परिचय का फायदा उठाकर युवती के पर्सनल फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. आरोपी ने कथित रूप से युवती के व्हाट्सएप अकाउंट से छेड़छाड़ कर उसके ही स्टेटस पर पर्सनल वीडियो और एडिट की गई तस्वीरें अपलोड कर दी. जिससे उसकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई.
मिली जानकारी के मुताबिक 20 जुलाई 2026 को पीड़िता ने थाना तोरवा पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उसका पूर्व परिचित प्रशांत राज उसके पर्सनल फोटो और वीडियो अपने पास रखे हुए था. दोनों के बीच संबंध खत्म होने के बाद आरोपी ने बदले की भावना से इन पर्सनल सामग्रियों का दुरुपयोग किया और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर दिया.
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके व्हाट्सएप खाते से छेड़छाड़ करते हुए पर्सनल वीडियो और संपादित तस्वीरों को उसके ही व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दिया. जिससे परिचितों और रिश्तेदारों के बीच उसकी छवि धूमिल हो सके. जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी.
इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी तोरवा निरीक्षक रजनीश सिंह ने जुर्म दर्ज कर जांच शुरू कराई. पुलिस ने तकनीकी सबूतों और डिजिटल माध्यमों की जांच करते हुए आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और ग्राम खैरा, थाना रतनपुर में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रशांत राज उम्र 23 साल निवासी ग्राम खैरा, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 77, 351(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(E) और 67(A) के तहत कार्रवाई की है. आरोपी को 21 जुलाई 2026 को अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस अब मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल सबूतों की विस्तृत जांच कर रही है.
आरोपी
प्रशांत राज उम्र 23 साल निवासी ग्राम खैरा, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़
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