12 वर्षीय नाबालिग लड़की की मौत, दोबारा पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस ने 67 वर्षीय आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में किया गिरफ्तार
Following the death of a 12-year-old girl and a second post-mortem examination, the police arrested a 67-year-old accused on charges of abetment of suicide.
सूरजपुर : सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग लड़की की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 67 साल के आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि नाबालिग बालिका कई बार अपने घर जाने के लिए कहती रही. लेकिन कथित तौर पर उसे घर नहीं भेजा गया और उससे काम कराया जाता रहा. आरोपी के दुर्व्यवहार और प्रताड़ना से परेशान होकर बालिका ने आत्मघाती कदम उठाया.
मिली जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर 2026 को पुलिस को खबर मिली कि एक 12 साल की नाबालिग लड़की ने भटगांव क्षेत्र स्थित एक घर के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है. खबर मिलते ही थाना भटगांव पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग क्रमांक 44/2026 कायम कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई और स्थल को सुरक्षित करते हुए शव को सावधानीपूर्वक एसईसीएल अस्पताल भटगांव की मरच्यूरी में रखवाया.
नाबालिग की मौत होने की वजह से पुलिस ने नियमानुसार शव पंचनामा और अग्रिम जांच कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से कराने के लिए प्रतिवेदन भेजा. 2 सितंबर को मृतिका के परिजनों की मौजूदगी में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जरही द्वारा शव का पंचनामा कराया गया. इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव के चिकित्सकों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया.
परिजनों की असहमति पर दोबारा कराया गया पोस्टमार्टम
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल ने थाना प्रभारी भटगांव को घटना की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए. मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया. मृतिका के परिजनों ने पहले किए गए पोस्टमार्टम से संतुष्टि नहीं जताई इसके बाद मामले में उच्चस्तरीय जांच कराई गई और मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के चिकित्सकों की टीम से मृतिका का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया.
पुलिस के मुताबिक, मर्ग पंचनामा, घटनास्थल निरीक्षण, जब्ती कार्रवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मर्ग सूचक, मृतिका के वारिसानों और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई. जांच में यह तथ्य सामने आया कि लड़की कई बार अपने घर जाने के लिए श्रवण कुमार से कहती थी. आरोप है कि इसके बावजूद उसे उसके घर नहीं भेजा गया और उसे जबरन घर में रखकर काम कराया जाता रहा. लगातार दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के चलते नाबालिग बालिका मानसिक रूप से परेशान थी और आख़िरकार उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली.
जांच के आधार पर पुलिस ने श्रवण कुमार पिता स्व रामखेलावन, उम्र 67 साल निवासी ग्राम कोरन्धा सरनापारा शांतिनगर, थाना भटगांव के खिलाफ अपराध क्रमांक 166/2026 दर्ज किया. आरोपी के खिलाफ धारा 107 बीएनएस, जेजे एक्ट की धारा 75, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 14 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(ट) के तहत जुर्म दर्ज किया गया. मामले की जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद 7 सितंबर 2026 को श्रवण कुमार को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है. नाबालिग की मौत से जुड़े इस मामले में पुलिस द्वारा साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है,
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