टोल से 20 KM के दायरे में रहने वाले ग्रामीणों को मिलेगा सालाना पास, अब 12 महीने के FASTag पास का लिया जाएगा 1,500 रुपए, जानिए डिटेल

Villagers living within a 20 km radius of a toll plaza will be eligible for an annual pass; a 12-month FASTag pass will now cost ₹1,500—read on for details.

टोल से 20 KM के दायरे में रहने वाले ग्रामीणों को मिलेगा सालाना पास, अब 12 महीने के FASTag पास का लिया जाएगा 1,500 रुपए, जानिए डिटेल

टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर है. अब स्थानीय निवासी 1,500 में पूरे साल का FASTag पास बनवा सकते हैं. जानिए इसके नियम और आवेदन का तरीका.
नेशनल हाइवे के आस-पास रहने वाले लोगों का घर, दफ्तर या खेत टोल प्लाजा के पास है और उनको रोज टोल से गुजरना पड़ता है, पहले स्थानीय लोगों को हर मंथली पास रिन्यू कराना पड़ता था, जिसमें साल भर का खर्च 4,000 से 4,500 रुपये तक आ जाता था.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करते हुए FASTag एनुअल पास की नई व्यवस्था लागू कर दी है. अब टोल प्लाजा के 20 KM के दायरे में रहने वाले लोग ₹1,500 देकर पूरे साल का पास बनवा सकते हैं. वहीं, अगर टोल प्लाजा किसी नगर पालिका सीमा के अंदर आता है, तो यह सालाना फीस ₹3,000 होगी.
यह पास सिर्फ सफेद नंबर प्लेट वाली प्राइवेट गाड़ियों के लिए है. कमर्शियल या पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को यह छूट नहीं मिलेगी. यह पास सिर्फ उसी एक टोल प्लाजा पर काम करेगा, जिसके पते पर आपने इसे बनवाया है. दूसरे टोल प्लाजा पर आपको सामान्य टैक्स देना होगा.

आपकी जेब का पूरा गणित: कितनी होगी बचत?

अगर आप रोज काम के सिलसिले में टोल पार करते हैं (महीने में 25 दिन अप-डाउन, सामान्य टोल ₹60):

खर्च का पैमाना सामान्य फास्टैग (@ ₹60 प्रति ट्रिप) पुराना मासिक पास (@ ₹360 प्रति माह) नया FASTag वार्षिक पास (₹1,500 एकमुश्त)
महीने का खर्च ₹3,000 ₹360 मात्र ₹125 (प्रभावी रूप से)
सालाना खर्च ₹36,000 ₹4,320 मात्र ₹1,500
3 साल का खर्च ₹1,08,000 ₹12,960 मात्र ₹4,500

FASTag पास का शुल्क और पात्रता

पैमाना ग्रामीण टोल प्लाजा (नगर पालिका से बाहर) शहरी टोल प्लाजा (नगर पालिका सीमा में) सामान्य (बाहरी) वाहन
वार्षिक पास शुल्क ₹1,500 प्रति वर्ष (एकमुश्त) ₹3,000 प्रति वर्ष (एकमुश्त) लागू नहीं (रेगुलर टोल दरें)
दायरा (Radius) टोल से 20 किमी के भीतर का निवास टोल से 20 किमी के भीतर का निवास कोई सीमा नहीं
मान्य वाहन निजी कार/जीप (सफेद प्लेट) निजी कार/जीप (सफेद प्लेट) सभी वाहन
पुराना मासिक खर्च करीब ₹340 से ₹360 प्रति माह करीब ₹340 से ₹360 प्रति माह ₹50 से ₹150 प्रति ट्रिप
सीधी सालाना बचत लगभग ₹2,820 लगभग ₹1,320 लागू नहीं


वार्षिक पास बनवाने के नियम और शर्तें
निवास का प्रमाण: यह पास केवल उन्हीं को मिलेगा जो सच में टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहते हैं. गाड़ी की आरसी (RC) पर भी वही स्थानीय पता होना चाहिए. अगर गाड़ी दूसरे शहर की है, तो पास नहीं मिलेगा.
सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए: ओला, उबर, टैक्सी या किसी भी कमर्शियल गाड़ी (पीली नंबर प्लेट) को यह पास नहीं मिलेगा. अगर प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल भाड़े के लिए करते पकड़े गए, तो पास रद्द कर दिया जाएगा.
सिर्फ एक टोल पर छूट: यह 'ऑल-इंडिया पास' नहीं है. अगर आपने 'टोल A' के लिए पास लिया है, तो 'टोल B' पर आपको पूरा पैसा देना होगा.
आपकी जेब का पूरा गणित: कितनी होगी बचत?
अगर आप रोज काम के सिलसिले में टोल पार करते हैं (महीने में 25 दिन अप-डाउन, सामान्य टोल ₹60):

FASTag वार्षिक पास के लिए अप्लाई कैसे करें?
अपने नजदीकी टोल प्लाजा के POS काउंटर पर जाएं या NHAI/FASTag पोर्टल पर ऑनलाइन लॉगिन करें.
गाड़ी की ओरिजिनल आरसी (RC) और एक फोटोकॉपी दें.
अपनी पहचान और पते का प्रमाण दें (जैसे वोटर आईडी, आधार, या स्थानीय बिजली बिल).
अपने एक्टिव फास्टैग का डिटेल दें.
वेरिफिकेशन के बाद ₹1,500 या ₹3,000 का पेमेंट करें. 24 से 48 घंटे में आपके फास्टैग पर यह पास एक्टिवेट हो जाएगा.

क्या आपको यह पास लेना चाहिए?

आपकी स्थिति क्या करें? कारण
टोल के 20 किमी में घर है और हफ्ते में 2 से ज्यादा बार आना-जाना है. तुरंत ₹1,500 का पास लें भारी बचत होगी और रोज-रोज पैसे कटने का झंझट खत्म.
महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही टोल से गुजरना होता है. पास न लें 2 ट्रिप का खर्च ₹120-150 ही होगा, ₹1,500 फंसाने की जरूरत नहीं.
आपके पास कमर्शियल (पीली प्लेट) गाड़ी है. पास लागू नहीं NHAI के नियमों के तहत कमर्शियल वाहनों को यह छूट नहीं मिलती.

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