9वीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, धमकी देकर नशीला इंजेक्शन देने का आरोप, बेल्ट से पिटाई, इलाज जारी, दो आरोपी गिरफ्तार

14-year-old Class 9 student abducted and gang-raped; accused allegedly threatened her, administered an intoxicating injection, and beat her with a belt; victim undergoing treatment; two accused arrested.

9वीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, धमकी देकर नशीला इंजेक्शन देने का आरोप, बेल्ट से पिटाई, इलाज जारी, दो आरोपी गिरफ्तार

मुंगेली : छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक बेहद खौफनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक 14 साल की मासूम स्कूली छात्रा के साथ अपहरण, बर्बरतापूर्ण मारपीट और गैंगरेप (सामूहिक दुष्कर्म) जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है. इस वीभत्स घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में आक्रोश की लहर दौड़ गई है और आम नागरिकों के साथ-साथ कई सामाजिक संगठनों में भी भारी गुस्सा देखा जा रहा है.
मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता जरहागांव थाना क्षेत्र के बरेला में 14 वर्षीय छात्रा नौवीं कक्षा में पढ़ाई करती है. आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से मुंगेली जिले के अंतर्गत आने वाले एक सुनसान इलाके में नापाक साजिश को अंजाम दिया. वारदात के दिन पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाने से पहले दरिंदों ने उसका अपहरण किया. इसके बाद उसे एक निर्जन स्थान पर ले जाया गया. जहाँ उसके साथ अमानवीय कृत्य किए गए.
जांच में जो तथ्य सामने आए हैं. वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं. आरोपियों ने सिर्फ दुष्कर्म ही नहीं किया. बल्कि विरोध करने पर पीड़िता को बेरहमी से बेल्ट से पीटा. हद तो तब पार हो गई जब मासूम को चुप कराने और विरोध करने की ताकत छीनने के लिए उसे कथित तौर पर नशीला इंजेक्शन लगाया गया. इस गंभीर प्रताड़ना की वजह से पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहद नाज़ुक हो गई है.
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, दोनों आरोपी गिरफ्तार
जरहागांव पुलिस ने साहिल यादव उम्र 19 साल और प्रहलाद धुरी उम्र 30 साल के खिलाफ बीएनएस की धारा 70(2), 65(1), 137(2), 351(3), 115(2), 296 और 3(5) के तहत जुर्म दर्ज किया है. पुलिस ने साहिल यादव और प्रहलाद धुरी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.
मुंगेली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में सीधे जेल भेज दिया गया है.
बढ़ते अपराधों पर टिकी लोगों की निगाहें
इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद छत्तीसगढ़ के सुरक्षा तंत्र और कानून-व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर समाज में गहरी चिंता का माहौल है. स्थानीय लोगों और महिला संगठनों की मांग है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए हो और दोषियों को ऐसा सबक सिखाया जाए जो समाज में एक कड़ा संदेश दे.
पीड़िता का चल रहा है इलाज
इस भीषण शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से गुज़रने के बाद पीड़िता को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां डॉक्टरों की विशेष देखरेख में उसका इलाज जारी है. जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमें भी लगातार पीड़िता और उसके परिवार के संपर्क में हैं. ताकि उन्हें हर संभव मदद और सुरक्षा प्रदान की जा सके.
बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले के हर एक पहलू की गहराई से वैज्ञानिक और तकनीकी जांच कर रही है. ताकि अदालत में पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें. समाज के हर वर्ग से यही मांग उठ रही है कि ऐसे कुख्यात और क्रूर अपराधियों के खिलाफ अदालतों में त्वरित न्याय प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए.
आरोपी
साहिल यादव पिता राजू यादव, उम्र 19 साल
प्रहलाद धुरी पिता सुरेश कुमार धुरी, उम्र 30 साल
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