पटवारी खेमचंद साहू पर रिश्वत के गंभीर आरोप, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड, छुरा के तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक को कारण बताओं नोटिस जारी

Patwari Khemchand Sahu has been suspended with immediate effect for serious bribery charges. A show-cause notice has been issued to the Tehsildar and Revenue Inspector of Chhura.

पटवारी खेमचंद साहू पर रिश्वत के गंभीर आरोप, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड, छुरा के तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक को कारण बताओं नोटिस जारी

पटवारी खेमचंद साहू पर रिश्वत के गंभीर आरोप, तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
गरियाबंद : छुरा तहसील के पटवारी श्री खेमचंद साहू (हल्का क्रमांक 28 दूल्ला एवं 36 केवटीझर) के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और ऑडियो क्लिप के जरिए रिश्वत मांगने और बड़े अधिकारियों तक पैसे पहुंचाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं. वायरल वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया संबंधित कर्मचारी के खिलाफ गंभीर अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला मालुम हुआ है.
इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कलेक्टर बी.एस. उइके ने खेमचंद साहू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के नियम-03 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया.
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा, जिला गरियाबंद में नियत किया गया. इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी. कलेक्टर ने मामले की जांच जल्द पूरी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर ने छुरा के तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक को दिया कारण बताओं नोटिस
गरियाबंद : कलेक्टर बीएस उइके के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्री पंकज डाहिरे ने तहसीलदार छुरा और राजस्व निरीक्षक तहसील छुरा को कारण बताओं नोटिस जारी की है. सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और ऑडियो क्लिप के जरिए छुरा तहसील के पटवारी खेमचंद साहू पर आवेदक से सरकारी काम के लिए रिश्वत मांगने और पैसे बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं. वायरल सामग्री में पटवारी द्वारा तहसीलदार छुरा और राजस्व निरीक्षक तहसील छुरा का भी उल्लेख किए जाने की बात कही गई है.
अपर कलेक्टर डाहिरे ने कहा कि पटवारी खेमचंद साहू का यह कथित आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 (सामान्य) के प्रावधानों, विशेषकर सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता के खिलाफ है.
उन्होंने नोटिस में पुछा है कि क्यों न उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. उन्हें तीन दिन के भीतर प्रमाण सहित अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी.
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डिप्टी कलेक्टर अंजली खलखो को जिला कार्यालय ट्रांसफर, राजिम एसडीएम विशाल कुमार महाराणा को मिला छुरा अनुविभाग का अतिरिक्त प्रभार
गरियाबंद : कलेक्टर बीएस उइके ने डिप्टी कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) छुरा अंजली खलखो को आगामी आदेश तक जिला कार्यालय गरियाबंद में कार्य करने के लिए आदेशित किया है. डिप्टी कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजिम विशाल कुमार महाराणा को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) छुरा का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया.
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