महिला सूदखोरों पर पुलिस का शिकंजा, ब्लैंक चेक-स्टाम्प से धमकी, अवैध ब्याज वसूली करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार, 3.79 लाख रुपए जब्त

Police crack down on female usurers; two women arrested for extorting illegal interest and using blank cheques and stamp papers to issue threats; Rs 3.79 lakh seized.

महिला सूदखोरों पर पुलिस का शिकंजा, ब्लैंक चेक-स्टाम्प से धमकी, अवैध ब्याज वसूली करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार, 3.79 लाख रुपए जब्त

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध ब्याज वसूली और धमकी देकर लोगों को प्रताड़ित करने के मामले में वैशालीनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने सूदखोरी के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों महिलाएं जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर रकम देने के बाद मनमाने तरीके से वसूली करती थीं. कर्ज की रकम से ज्यादा भुगतान करने के बावजूद पीड़ितों से एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाते थे. रकम नहीं देने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 लाख 79 हजार 900 रुपये नकद, ब्लैंक चेक, कोरे स्टाम्प पेपर और ब्याज वसूली का हिसाब रखने वाली डायरी जब्त की है.
50 हजार का कर्ज लिया, 72,500 रुपये चुकाए, फिर भी डेढ़ लाख की मांग
मिली जानकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर 2026 को वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने बताया कि वर्ष 2024 में उसने आरोपियों से 50 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे. इसके बदले सुरक्षा के तौर पर दस्तखत किए हुए ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर दिए थे. आरोप है कि महिला ने हर हफ्ते 2,500 रुपये के हिसाब से 29 हफ्ते में कुल 72,500 रुपये ब्याज के रूप में चुका दिए. इसके बावजूद आरोपियों द्वारा एक्स्ट्रा डेढ़ लाख रुपये की मांग की जा रही थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक रकम देने में देरी होने पर उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी.
एक लाख के कर्ज पर 1.40 लाख चुकाने के बाद भी प्रताड़ना का आरोप
इसी मामले में शिकायतकर्ता की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी अवैध ब्याज वसूली और धमकी देने का आरोप लगाया है. सुमिता के मुताबिक उसने आरोपियों से एक लाख रुपये ब्याज पर लिए थे. इसके बदले हर हफ्ता पांच हजार रुपये के हिसाब से 28 हफ्ते में कुल एक लाख 40 हजार रुपये का भुगतान किया. आरोप है कि इतनी रकम देने के बावजूद उसे लगातार एक्स्ट्रा भुगतान के लिए परेशान किया जा रहा था. विरोध करने पर धमकी देने और दबाव बनाने की शिकायत भी पुलिस से की गई.
पुलिस ने दो महिलाओं को किया गिरफ्तार
शिकायत मिलने के बाद वैशालीनगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध क्रमांक 402/2026 दर्ज किया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 308(5), 3(5) और कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार महिलाओं की पहचान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन उम्र 42 साल निवासी कोहका, थाना सुपेला जिला दुर्ग और ज्योति निरंजन उम्र 27 साल निवासी श्रमिक नगर, थाना सुपेला जिला दुर्ग के रुप में हुई है. दोनों को दोपहर 3:50 बजे गिरफ्तार किया गया.उन्हें अदालत में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है.
तलाशी में मिले 3.79 लाख रुपये, ब्लैंक चेक और स्टाम्प पेपर
पुलिस ने जांच और तलाशी के दौरान बड़ी तादाद में नकदी और ब्याज वसूली से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं. आरोपी बबली साहू के कब्जे से 99,900 रुपये नकद जब्त किए गए. वहीं, सीमा यादव के मकान की तलाशी के दौरान करीब 2 लाख 80 हजार रुपये बरामद हुए. इस तरह पुलिस ने कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपये नकद जब्त किए. इसके अलावा अलग-अलग बैंकों के ब्लैंक चेक, कोरे स्टाम्प पेपर और लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी भी बरामद की गई है. पुलिस इन दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे जांच कर रही है.
बबली साहू के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं सूदखोरी के मामले
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के खिलाफ थाना सुपेला में पहले से भी मामले दर्ज हैं. इनमें अपराध क्रमांक 138/2026 और 1138/2026 शामिल हैं. दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के साथ कर्जा एक्ट की धारा 4 लगाई गई है. पुलिस ने बताया कि आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को भी जांच में शामिल किया जा रहा है.
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