दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर दुष्कर्म, इधर शादी का झांसा देकर अय्याशी, आरोपी अविनाश, साहिल और मोनू गिरफ्तार होकर पहुंचे जेल
Two minor girls were kidnapped and raped, and then lured into debauchery under the pretext of marriage. Accused Avinash, Sahil and Monu were arrested and sent to jail.
दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर दुष्कर्म
राजनांदगांव : राजनांदगांव कोतवाली पुलिस ने अपहरण के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया है. जांच के दौरान सामने आया कि दोनों मामलों में आरोपियों ने नाबालिगों को बहला-फुसलाकर अपहरण किया और उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक 9 मार्च और 11 मार्च 2026 को दो अलग-अलग प्रार्थियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि नाबालिगों को अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया.
इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई. लगातार पतासाजी करते हुए दोनों अपहृत बच्चियों को आरोपियों के कब्जे से बरामद कर लिया.
इस मामले में मोनू बांसफोड़ उम्र 19 साल और साहिल मंडावी उम्र 20 साल को गिरफ्तार कर लिया गया. नाबालिग पीड़ितों से पूछताछ और उनके मेडिकल परीक्षण के बाद दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद प्रकरण में धारा 65(1) भारतीय न्याय संहिता और धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई.
दोनों आरोपियों को 14 मार्च 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
आरोपी
मोनू बांसफोड़ उम्र 19 साल निवासी अटल आवास बैगापारा लखोली थाना कोतवाली
साहिल मंडावी उम्र 20 साल निवासी ग्राम भोथली थाना लालबाग
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जशपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिला जशपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में जशपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने आरोपी युवक को बिहार से गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक़ 23 जनवरी 2026 को नारायणपुर थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 16 साल की बेटी 20 जनवरी को स्कूल जाने के बाद घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास रिश्तेदारों और सहेलियों के यहां खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. परिजनों को शक था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा लिया है.
इस रिपोर्ट के आधार पर नारायणपुर थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत जुर्म दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान तकनीकी सबूतों, मुखबिर की खबर और परिजनों की मददग से पता चला कि नाबालिग बालिका बिहार निवासी अविनाश कुमार साहनी उम्र 21 साल के साथ है.
डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में पुलिस टीम को बिहार भेजा गया. टीम ने बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में आरोपी के घर से नाबालिग बालिका को बरामद कर लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया.
पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि उसकी आरोपी से सोशल मीडिया के जरिए पहचान हुई थी. इसी दौरान आरोपी ने प्रेम और शादी का झांसा देकर उसे 20 जनवरी को अपने साथ भगा लिया और बिहार ले गया. जहां उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया.
पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में बीएनएस की धारा 87, 61(2), 96 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 भी जोड़ी गई. पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल चेकअप कराया और पुख्ता सबूत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी नारायणपुर उपनिरीक्षक राजकुमार कश्यप, प्रधान आरक्षक पुरन चंद पटेल, आरक्षक अविनाश सोनी, अशोक कंसारी और महिला आरक्षक अलमा खाखा की अहम भूमिका रही.
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