सरकारी जमीन को फर्जीवाड़ा कर बेचने वाले कोटवार समेत दो और आरोपी पकड़ाए, अब तक 13 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
Two more accused, including Kotwar, who were selling government land fraudulently, were arrested, till now 13 accused have been arrested.
दुर्ग/ भिलाई : थाना वैशाली नगर पुलिस ने शासकीय जमीन को फर्जीवाड़ा कर बेचने वाले राजनांदगांव के ग्राम कापा के कोटवार समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके पहले 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. आरोपीगणों से मोबाईल और जमानत में लगने वाले अन्य लोगों के आधार कार्ड बरामद किया है. आरोपियों द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका लाने का काम किया जाता था
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया क्षमा यदू पति अंकित यदू उम्र 22 साल अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग छ0ग0 द्वारा थाना आकर ज्ञापन क्र. -342/अति. तह./2023 भिलाई नगर 21 मार्च 2023 को पेश किया कि खसरा न. 5407/7 रकबा 0.023 हेक्टेयर जोन कमांक 2 वार्ड न. 14 बाबादीप सिंह नगर से संबंधित जमीन को आवेदक मुकेश बावने को अनावेदक एन.धन राजु आत्मज एन.नारायण के द्वारा विक्रय किया गया. और एन. धन राजु को उक्त जमीन अरविन्द भाई के द्वारा विक्रया किया गया है.
उक्त भूमि अभिलेखा अनुसार ग्राम छावनी स्थित भूमि खसरा न. 01 व 02 है जो उद्योग विभाग के नाम से दर्ज है कि रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अप.क्र.-61/2023 धारा 420, 34 भादवि का जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया.
थाना वैशाली नगर के अपराध क्रं. 61/2023 धारा 420,34 भादवि के जांच की कड़ी में 18 जुलाई 20217 को हरिश चन्द राठौर द्वारा खसरा क्रं 5407/3, 5407/4 रकबा 0.07, 0.09 हेक्टयर का छदम आदमी अरविन्द भाई के नाम पर पुरुषोत्तम डोंगरे पिता भैय्या लाल गोंडरे उम्र 65 साल पता वार्ड नं. 10 शांति नगर चिखली थाना चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. को खडा कर फर्जी पहचानकर्ता गवाह तिलकचंद गोंडाने पिता स्व श्रीराम गोंडाने उम्र 34 साल पता पेन्ड्री अटल आवास राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव मो.नं. 9171842310 व खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे पिता लक्ष्मीनारायण डोंगरे उम्र 28 साल पता मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखाली जिला राजनांदगांव मो. नं. 82340 08198 को खडा कर खुद के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी लिया.
जिसमें पुरुपोत्तम (छदम व्यक्ति अरविन्द भाई) का फर्जी ड्रायविंग लायसेंस जिसका नं. सी.जी.07/19980001230 दुर्गा कम्प्युटर मालवीय रोड से संतोष साहू को जरिए वॉटसअप में भेजकर बनवाया. जो लायसेंस ईश्वर यादव के नाम पर आर.टी.ओ. साईट पर दिखता है. बनाकर पावर ऑफ अटॉर्नी में लगाया.
इस तरह कुट रचना कर हरिश राठौर द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर ऋण पुस्तिका हेमंत सोनवानी से 5000 रु. में लिया. मामले में एन धनराजू और संतोष नाथ उर्फ जलांधर द्वारा हरिश से सम्पर्क कर उक्त दस्तावेजो के आधार पर खुद के नाम पर 10-10 लाख रु. में 20 जुलाई 2017 को रजिस्ट्री कराया. जिसकी कीमत प्रत्येक 10-10 लाख रु. लेख किया गया. जिसमें से 5-5 लाख रु. नगद भुस्वामी द्वारा 2011 से किस्तो में प्राप्त करना लेख किया गया है. बकाया राशि 5 लाख रु. एचडीएफसी बैंक भिलाई और चिखली से संतोष नाथ द्वारा चेक 000031 तारीख 20 जुलाई 2017 एन धनराजू द्वारा 000065 तारीख 20 जुलाई 2017 को देना लेख किया है. जबकि एन धनराजू द्वारा मुल स्वामी अरविन्द भाई के खाते की जानकारी रजिस्ट्री में लेख नही की गयी है और न ही अब तब की जांच में किसी के अरविन्द या पुरुषोत्तम के खाते मे जमीन के बारे में पैसा देने संबंधी कोई प्रवृष्टि पेश की है.
जिससे मामले में (01) अरविन्द भाई उर्फ पुरुषोत्तम डोंगरे पिता भैय्या लाल गोंडरे उम्र 65 साल पता वार्ड नं. 10 शांति नगर चिखली थाना चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. (02) तिलकचंद गोंडाने पिता स्व श्रीराम गोंडाने उम्र 34 साल पता पेन्ड्री अटल आवास राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव (03) खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे पिता लक्ष्मीनारायण डोंगरे उम्र 28 साल पता मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखाली जिला राजनांदगांव (04) हरिशचन्द राठौर पिता पुनीराम राठौर उम्र 48 साल पता सेक्टर 02 सडक नं. 03 क्वाटर नं. 8/बी थाना भिलाई भठ्ठी जिला दुर्ग (05) संतोष कुमार साहू पिता रामचरण साहू उम्र 46 साल पता मकान नं. 211 सडक नं. 05 वार्ड नं. 23 दीपक नगर मालवीय चौक के पास दुर्ग थाना मोहन नगर (06) दीपक उर्फ दीपू मानिकपुरी पिता जागेश्वर दास उम्र 39 साल पता राम मैरिज हाल के पीछे उरला थाना मोहननगर जिला दुर्ग है.
(07) हेमन्त सोनवानी पिता राजेन्द्र सोनवानी उम्र 63 साल साकिन एम.डी. 345 बोरसी थाना पदनाभपुर जिला दुर्ग (08) टीकाराम महोबे उर्फ भाउ पिता स्व सोवीन्द राम उम्र 64 साल साकिन जंयति नगर धान मंडी के पीछे दुर्ग (09) संजय शर्मा पिता स्व. कन्हैया प्रसाद उम्र 45 साल साकिन मठपारा चंडी मंदिर के पास थाना दुर्ग जिला दुर्ग (10) कार्तिक शर्मा पिता शिवनारायण शर्मा उम्र 49 वर्ष साकिन शाति नगर दशहरा मैदान सुपेला भिलाई, (11) आरोपी राजेन्द्र प्रसाद पिता स्व शंकर प्रसाद उम्र 47 साल निवासी नेहरु भवन के पास भिलाई जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर किया गया है.
इस मामले की जांच के दौरान आरोपी संजय शर्मा द्वारा बताया गया कि फर्जी ऋण पुस्तिका बनाने में जिस सील का उपयोग किया गया है. उस सील को आरोपी टीकाराम महोबे के द्वारा छुपाकर रखना और कोटवार रतन लाल द्वारा बताया गया कि फर्जी ऋण पुस्तिका इंदल यादव निवासी राजनांदगांव से लेना बताया.
इस मामले में आरोपी कोटवार रतन लाल व इंदल यादव और पुलिस रिमांड में आरोपी टीकाराम महोबे उर्फ भाउ से आमने सामने बैठाकर पुछताछ किया गया. जिनके द्वारा जुर्म करना कबुल करते हूए कोटवार रतन लाल द्वारा इंदल यादव और अशोक यादव निवासी राजनांदगांव से फर्जी ऋण पुस्तिका लेना और टीकाराम महोबे उर्फ भाउ को देना बताया.
आरोपी इंदल यादव द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका जीतू झा निवासी राजनांदगांव से करीब 10-15 फर्जी ऋण पुस्तिका लेकर कोटवार रतन लाल को देना बताया तथा फर्जी जमानत के लिए आधार कार्ड की जरुरत रहती थी. जिसका नाम लिखकर जमानत के लिए कई लोगों के आधार कार्ड अपने पास रखना बताया. आरोपीगणों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाईल और 8 आधार कार्ड बरामद किया गया.
आरोपी रतन लाल पिता हरि लाल बघेल उम्र 46 साल निवासी ग्राम कापा वार्ड नं. 01 बजरंग बली मंदिर के पास थाना डोगरगांव जिला राजनांदगांव छ.ग. 2. इंदल यादव पिता स्व खोलबहरा यादव उम्र 42 साल निवासी कैलाश नगर वार्ड नं. 27 हनुमान मंदिर के पास राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ.ग. द्वारा अपना जुर्म काबूल करने पर आरोपी को 13 फरवरी 2025 को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है.
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