इलाज के बहाने 14 साल की नाबालिग को बेहोश कर कई बार दुष्कर्म, लड़की पांच महीने की गर्भवती, 44 वर्षीय आरोपी वैद्यराज रमेश गिरफ्तार

A 14-year-old minor was rendered unconscious under the pretext of medical treatment and raped multiple times; the girl is now five months pregnant. The 44-year-old accused, a traditional healer (vaidyaraj) named Ramesh, has been arrested.

इलाज के बहाने 14 साल की नाबालिग को बेहोश कर कई बार दुष्कर्म, लड़की पांच महीने की गर्भवती, 44 वर्षीय आरोपी वैद्यराज रमेश गिरफ्तार

कांकेर/अंतागढ़ : छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले में इलाज और झाड़-फूंक के नाम पर 14 साल की नाबालिग लड़की के यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है. ताड़ोकी थाना क्षेत्र में रहने वाले 44 साल के वैद्यराज पर इलाज के बहाने नाबालिग को नशीली दवा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. बच्ची के करीब पांच महीने की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने आरोपी वैद्यराज रमेश कुमार पिस्दा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 18 अक्टूबर 2026 को पीड़िता की मां ने थाना ताड़ोकी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 अप्रेल 2026 को बेटी की तबीयत खराब होने पर वह उसे इलाज के लिए ग्राम आमागांव निवासी वैद्यराज रमेश कुमार पिस्दा के पास ले गई थी. आरोपी ने नाबालिग की जांच करने के बहाने उसे बताया कि उसकी बच्चेदानी में समस्या है और भविष्य में इलाज में परेशानी हो सकती है. इसके बाद आरोपी ने उसे ताबीज भी दिया.
25 मई 2026 को घरेलू काम की वजह से उसने अपनी बेटी को अपने छोटे भाई के साथ आरोपी के घर भेजा था. आरोपी ने नाबालिग को पूजा कक्ष में रखा और उसके साथ आए परिजन को दूसरे स्थान पर भेज दिया. इसके बाद भी नाबालिग को कई बार आरोपी के पास ले जाया गया. जहां कथित तौर पर उसे परिजनों से अलग रखा जाता था.
17 अक्टूबर 2026 को नाबालिग की तबीयत खराब होने पर उसे अंतागढ़ अस्पताल ले जाया गया. वहां मेडिकल चेकअप के दौरान उसके करीब पांच महीने की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद परिजनों द्वारा पूछताछ किए जाने पर नाबालिग ने बताया कि आरोपी द्वारा उसे कथित रूप से नशीली दवा देकर बेहोश किया जाता था और इस दौरान उसके साथ यौन शोषण किया गया.
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना ताड़ोकी में अपराध क्रमांक 13/2026, धारा 64(1), 64(2)(m), 65(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 4, 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज कर मामला जांच में लिया गया.
मामले में पुलिस द्वारा आरोपी रमेश कुमार पिस्दा पिता स्व अमर सिंह पिस्दा उम्र 44 साल निवासी ग्राम आमागांव, थाना ताड़ोकी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. आरोपी को 19 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी की खबर उसके परिजनों को देकर आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए अदालत के सामने पेश किया गया.
आरोपी
रमेश कुमार पिस्दा पिता स्व अमर सिंह पिस्दा उम्र 44 साल निवासी- ग्राम आमागांव, थाना ताड़ोकी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
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