नाबालिग़ लड़के से सोशल मीडिया में दोस्ती कर महिला ने बुलाया होटल, जबरन बनाया शारीरिक संबंध, पुलिस ने पोक्सो के तहत युवती को किया गिरफ्तार

A woman befriended a minor boy on social media, invited him to a hotel and forced him into sexual intercourse. The police arrested the woman under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

नाबालिग़ लड़के से सोशल मीडिया में दोस्ती कर महिला ने बुलाया होटल, जबरन बनाया शारीरिक संबंध, पुलिस ने पोक्सो के तहत युवती को किया गिरफ्तार

कबीरधाम : छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक महिला के खिलाफ नाबालिग लड़के  के साथ अनाचार किए जाने का जुर्म दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. इस मामले में पोक्सो अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित बालक की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक महिला से पहचान हुई. जिसके बाद बातचीत और मुलाकात का सिलसिला शुरु हो गया. और दोस्ती हो गई. बाद में एक अप्रैल को आरोपी महिला ने नाबालिग को मिलने के लिए भोरमदेव रोड स्थित भुनेश्वर होटल बुलाया। जहां उसे भावनात्मक दबाव एवं मानसिक प्रलोभन में देकर उसके साथ अनाचार की घटना को अंजाम दे दिया.
दुष्कर्म करने के बाद महिला ने प्रार्थी को डराया-धमकाया. जिससे वह मानसिक दबाव में आ गया और फौरन शिकायत दर्ज नहीं करा सका. बाद में हिम्मत जुटाकर प्रार्थी द्वारा थाना में रिपोर्ट पेश की गई, शिकायत के बाद थाना कोतवाली कबीरधाम में अपराध क्रमांक 123/2026 धारा 04 पोक्सो अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की.
इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. इस मामले में पोक्सो अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.
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