शादी का झांसा देकर 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, दो मामलों में एक नाबालिग समेत आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर भेजा जेल, लड़कियां सकुशल बरामद

Accused Mahendra—who includes a minor among the accused across two cases—has been arrested and jailed for raping a 15-year-old girl under the pretext of marriage; the girls have been recovered safely.

शादी का झांसा देकर 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, दो मामलों में एक नाबालिग समेत आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर भेजा जेल, लड़कियां सकुशल बरामद

रायगढ़ : रायगढ़  जिला की पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द और धरमजयगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक 15 साल की  लापता लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है. इस मामले में शामिल नाबालिग को अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है. वहीं, एक दुसरे मामले में महिला थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी महेंद्र पासवान उम्र 31 साल निवासी जूटमिल सामने गली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
शादी का झांसा देकर भगा ले गया नाबालिग लड़का
मिली जानकारी के मुताबिक बीते 14 जून 2026 को पीड़िता की मां ने रैरूमाखुर्द चौकी में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 15 साल की नाबालिग बेटी 10 जून से लापता है. आशंका जताई गई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है. शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत जुर्म दर्ज कर जांच शुरु की.
18 जून 2026 को गुम बालिका को उसकी मां द्वारा पुलिस चौकी में पेश किया गया. जहां गवाहों की मौजूदगी में उसकी सकुशल बरामदगी की कार्रवाई की गई. चौकी प्रभारी रैरूमाखुर्द उप निरीक्षक विजय एक्का द्वारा महिला अधिकारी से लड़की का बयान दर्ज किया गया.
जिसमें उसने बताया कि नाबालिग लड़का उसे शादी करने का झांसा देकर जबरन अपने साथ उसके गांव ले गया. जहां उसकी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. मामले में बीएनएस की धारा 64(2)(m), 65(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़ी गई. मामले में लड़की का अदालत में बयान दर्ज कराया गया. और बाल कल्याण समिति, रायगढ़ के माध्यम से उसकी काउंसलिंग भी कराई गई.
जांच के दौरान पुलिस टीम ने नाबालिग लड़के को उसके निवास से हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने जुर्म करना कबूल किया.जिसके बादर उसका मेडिकल चेकअप कराया गया. पुख्ता सबूत मिलने पर आरोपी नाबालिग लड़के को सक्षम न्यायालय/बाल न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया.
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दुसरा मामला
2 जुलाई 2026 को पीड़िता उम्र 31 साल ने महिला थाना रायगढ़ में शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2018 में उसकी पहचान महेन्द्र पासवान से हुई. आरोपी ने खुद को अविवाहित बताते हुए पीड़िता से शादी करने का भरोसा  दिया। पीड़िता द्वारा अपने परिवार की जानकारी देने के बावजूद आरोपी ने उसे विश्वास में लिया और अपने साथ किराये के मकान में रखा, जहां विवाह का विश्वास दिलाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा.
पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसे जानकारी मिली कि आरोपी पहले से विवाहित है तथा उसके तीन बच्चे भी हैं. इस बारे में पूछने पर आरोपी ने विवाद करते हुए 30 जून 2026 को उसे अपने साथ रखने से इंकार कर घर से निकाल दिया. महिला के इस आवेदन पर अपराध क्रमांक 64/2026 धारा 69 बीएनएस दर्ज कर जांच शुरु की गई.
जांच के दौरान पीड़िता का बयान दर्ज कर उसका मेडिकल चेकअप कराया गया. जहां चिकित्सक द्वारा आवश्यक जैविक सबूत सुरक्षित किए गए. पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश कर उसे उसके निवास से हिरासत में लिया.
पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा जुर्म करना कबूल किए जाने पर उसका भी मेडिकल चेकअप कराया गया. और वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया.
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