चरित्र को लेकर विवाद में पत्नी की हत्या, हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाया, पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, आरोपी फुलेश्वर गिरफ्तार

Wife murdered in a dispute over character, after killing her she was hanged on the noose, police solved the mystery of blind murder, accused Phuleshwar arrested

चरित्र को लेकर विवाद में पत्नी की हत्या, हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाया, पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, आरोपी फुलेश्वर गिरफ्तार

रायगढ़ : लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम झरन में हुई एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सच्चाई से पर्दा उठा दिया है. पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश करने वाले आरोपी पति फुलेश्वर भगत उम्र 44 साल को लैलूंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 26 मई 2025 को ललिता भगत उम्र 40 साल की मृतका के देवर नवीन भगत ने थाना लैलूंगा में मर्ग सूचना दर्ज कराई कि उसकी भाभी को घरवालों ने फांसी से उतारकर अस्पताल ले जाया. लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मर्ग क्रमांक 59/2025 धारा 194 बीएनएस के तहत जांच शुरू की. जांच के दौरान जब पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण और परिजनों के बयान लिया. तो मौत की परिस्थितियां संदिग्ध प्रतीत हुईं। मर्ग जांच में सामने आया कि घटना के दिन पति-पत्नी के बीच मृतका के पति फुलेश्वर के चरित्र को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के दौरान ललिता ने फुलेश्वर से पूछताछ करते हुए उसकी बनियान पकड़कर खींची थी.
जिस पर फुलेश्वर ने पत्नी के साथ हाथापाई की. मारपीट के दौरान ललिता जमीन पर गिर पड़ी और सिर में गंभीर चोट लगने से बेहोश हो गई. इसके बाद आरोपी पति ने बेहोशी की हालत में ही ललिता को घर के कमरे में ले जाकर ओढ़नी से फांसी पर लटका दिया. ताकि मामला खुदकुशी का लगे. उसने फिर अपने साले को आवाज देकर बुलाया और मिलकर शव को फंदे से नीचे उतारा. दोनों ने मृतका को इलाज के बहाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लैलूंगा पहुंचाया. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी.
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक इगेश्वर यादव ने बारीकी से जांच कर सबुतों को इकठ्ठा किया।  जांच के दौरान साफ हुआ कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी. जिसे खुदकुशी का रुप देने की कोशिश की गई. आरोपी के खिलाफ सबूत छिपाने और हत्या करने के आधार पर अप.क्र . 139/2025 धारा 103(1) बीएनएस कायम कर धारा 238 बीएनएस भी जोड़ी गई है. जिस पर फुलेश्वर भगत को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया. लैलूंगा पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना क्षेत्र में की जा रही है.
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