नाबालिग लड़की और युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपियों के खिलाफ एक्शन, तीन मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार
Action taken against accused who engaged in sexual relations with a minor girl and a young woman under the pretext of marriage; three accused arrested across three cases.
शादी का भरोसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
रायपुर : राजधानी के खमतराई थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने प्रमोद निषाद पिता दौलतराम निषाद उम्र 22 साल निवासी रावांभाठा रायपुर को गिरफ्तार किया. पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और सबूत जुटाए. आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
पहले से एक-दूसरे को जानते थे दोनों
मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता और आरोपी पहले से एक-दूसरे को जानते थे. आरोप है कि इसी जान-पहचान के दौरान आरोपी ने युवती से प्रेम करने की बात कही और उससे शादी करने का भरोसा दिलाया. आरोपी ने शादी का भरोसा देकर अलग-अलग समय पर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए.
10 सितंबर को फिर साथ ले गया आरोपी
10 सितंबर 2026 को आरोपी ने एक बार फिर पीड़िता को शादी करने का भरोसा दिलाया और अपने साथ ले गया. इस दौरान भी उसने युवती के साथ फिर शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद जब पीड़िता ने आरोपी से शादी करने की बात कही तो उसने कथित तौर पर शादी से इनकार कर दिया. अचानक इनकार किए जाने के बाद पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. परिजनों को मामले की जानकारी देने के बाद पीड़िता खमतराई थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत मिलते ही शुरू हुई कार्रवाई
पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर खमतराई पुलिस ने मामले में खमतराई थाने में अपराध क्रमांक 967/2026, धारा 64(2)(एम) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया. पुलिस ने पीड़िता के बयान और मामले से जुड़े अन्य जरुरी सबूत इकठ्ठा किए.जांच में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार किया गया.
अदालत ने भेजा जेल
गिरफ्तारी के बाद आरोपी प्रमोद निषाद को पुलिस ने अदालत के सामने पेश किया. अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच और आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया जारी है. खमतराई पुलिस इस मामले में मिले तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.
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शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार
रायपुर/आरंग : आरंग थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग बालक को हिरासत में लिया है. पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर आरंग थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में पीड़िता औरनाबालिग बालक दोनों नाबालिग हैं.
पीड़िता की मां ने दर्ज कराई शिकायत
मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला ने आरंग थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि एक नाबालिग लड़के ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. पुलिस ने मामले में नाबालिग से संबंधित मामला होने की वजह से निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की गई.
BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत केस
पुलिस ने शिकायत के आधार पर थाना आरंग में अपराध क्रमांक 419/2026 दर्ज किया है. मामले में बीएनएस की धारा 64(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी आरंग के नेतृत्व में टीम गठित की गई और संबंधित किशोर की तलाश शुरू की गई.
13 सितंबर को नाबालिग आरोपी हिरासत में
पुलिस टीम ने 13 सितंबर 2026 को 16 साल का नाबालिग बालक को हिरासत में लिया. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को रायपुर के माना स्थित किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया है.
मामले की जांच जारी
आरंग पुलिस प्रकरण से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच कर रही है. पीड़िता से संबंधित कानूनी प्रक्रिया भी बाल संरक्षण से जुड़े नियमों के तहत पूरी की जा रही है. पुलिस ने साफ किया है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में उनकी निजता और पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ही वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
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नाबालिग को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार
नारायणपुर : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला में थाना बेनूर पुलिस ने नाबालिग से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक थाना बेनूर में प्रार्थिया श्रीमती सन्नो पोटाई पति स्व गिंजरू पोटाई, उम्र 45 साल निवासी डोंडीपारा, बेनूर की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 19/2026, धारा 137(2), 64, 64(2)(m), 65(1) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी जयत राम वड्डे पिता खंडू राम वड्डे उम्र 23 साल निवासी कोटगांव, थाना बेनूर, जिला नारायणपुर द्वारा नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए.
मामला दर्ज होने के बाद थाना बेनूर पुलिस ने जांच शुरू कर आवश्यक जानकारी और सबूत जुटाए. इसके बाद आरोपी जयत राम वड्डे को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
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