छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चियां असुरक्षित!, आंखों की जांच करने पहुंचे नेत्र चिकित्सक ने छात्राओं से की अभद्रता, जेडी ने डॉक्टर आरबी दिवाकर को किया सस्पेंड
Schoolgirls unsafe in Chhattisgarh! Ophthalmologist behaves inappropriately with students during eye check-up; Joint Director suspends Dr. RB Diwakar.
सरगुजा : संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा संभाग डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने सोनहत CHC में पदस्थ नेत्र सहायक अधिकारी आरबी दिवाकर को सस्पेंड कर दिया है. निलंबन आदेश के बाद विभागीय जांच की प्रक्रिया भी शुरु कर दी है.
मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूल में छात्राओं की आंखों कीजांच की जा रही थी. इसी दौरान कुछ छात्राओं ने आखों की चेकअप करने वाले कर्मचारी पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए. मामले की जानकारी मिलने पर आरबीएसके के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद यादव ने सोनहत के खंड चिकित्सा अधिकारी को इसकी खबर दी.
बीएमओ ने विद्यालय पहुंचकर जांच शुरू की. जांच के दौरान छात्राओं के बयान उनके पालकों की मौजूदगी में दर्ज किए गए. छात्राओं के लिखित और मौखिक बयानों के आधार पर जांच में प्रथम दृष्टया नेत्र सहायक अधिकारी आरबी दिवाकर पर लगाए गए आरोप सही पाए गए. इसके बाद बीएमओ की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरिया के माध्यम से संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय भेजी गई थी.
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-कोरिया छ.ग. का पत्र 7 अगस्त 2026 के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुघरा विकास खण्ड सोनहत की छात्राओं द्वारा आरबी. दिवाकर नेत्र सहायक अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत जिला कोरिया छ.ग. पर लगाये गये आरोप के बारे में आरबीएसके के चिकित्सा अधिकारी डॉ.अरविन्द यादव द्वारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी सोनहत को उपरोक्त विषय के बारे में जानकारी दी गई. जिसके बाद खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत जिला कोरिया छ.ग. के द्वारा दूरभाष पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को खबर दिया. अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तत्काल संबंधित विघालय में जाकर छात्राओं व संस्था प्रभारी के समक्ष खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा. केन्द्र सोनहत जिला-कोरिया छ.ग. को उक्त संबंध में जांच करने के लिए निर्देशित किया गया. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-सोनहत जिला-कोरिया छ.ग. द्वारा छात्राओं के कथन उनके पालकों के सामने लिये गए.
संदर्भित पत्र छात्राओं के लिखित व मौखिक कथन से प्रथम दृष्टया आरबी. दिवाकर नेत्र सहायक अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत जिला-कोरिया छ.ग. द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घुघरा विकास खण्ड सोनहत की छात्राओं के नेत्र परीक्षण से अभद्रता किया मालुम होता है.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-कोरिया छ.ग. के पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया आरबी. दिवाकर नेत्र सहायक अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत जिला-कोरिया छ.ग. का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है. आर.बी. दिवाकर नेत्र सहायक अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत जिला-कोरिया छ.ग. को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-सूरजपुर छ.ग. नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में आप संस्था प्रमुख के बगैर लिखित अनुमति के अपना निर्धारित मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
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