विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी मिलती रहेगी पति की पेंशन, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए आवेदन के लिए पूरा प्रोसेस और जरुरी डॉक्यूमेंट्स

A widow will continue to receive her husband's pension even after remarriage, a significant decision by the High Court. Learn the complete application process and the necessary documents.

विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी मिलती रहेगी पति की पेंशन, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए आवेदन के लिए पूरा प्रोसेस और जरुरी डॉक्यूमेंट्स

दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने विधवाओं के अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है, अदालत ने साफ किया है कि अगर कोई निःसंतान विधवा दोबारा शादी करती है, तब भी उसे मिलने वाली पारिवारिक पेंशन बंद नहीं की जाएगी, कोर्ट ने इसे सरकार की एक ऐसी कल्याणकारी नीति बताया है. जिसका मकसद विधवाओं को आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है.
क्या है ‘नियम 54’ और कोर्ट का फैसला?
अदालत ने CCS (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 और सितंबर 2009 के एक आधिकारिक ज्ञापन (Office Memorandum) की वैधता को सही ठहराया. कोर्ट के मुताबिक पारिवारिक पेंशन कोई ‘विरासत’ या ‘संपत्ति’ नहीं है. बल्कि एक वैधानिक अधिकार है जो नियमों के मुताबिक तय होता है.
पेंशन जारी रहने के लिए केवल एक शर्त है- विधवा की अन्य स्रोतों से होने वाली स्वतंत्र आय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा (वर्तमान में ₹9,000 + DA) से कम होनी चाहिए.
पेंशन नियमों के तहत पहला हक पति/पत्नी का होता है. माता-पिता को पेंशन सिर्फ तभी मिल सकती है जब मृतक का कोई जीवनसाथी या बच्चा न हो. 
माता-पिता की याचिका हुई खारिज
यह मामला एक सीआरपीएफ (CRPF) जवान के माता-पिता द्वारा दायर किया गया था. उन्होंने मांग की थी कि उनकी बहू के पुनर्विवाह के बाद पेंशन उन्हें मिलनी चाहिए. हालांकि अदालत ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि बहू (निःसंतान विधवा) ही पेंशन की प्राथमिक हकदार है. भले ही उसने दूसरी शादी कर ली हो.
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महिलाओं को हर महीने मिलते हैं 500 रुपए, जानें- विधवा पेंशन बनवाने की पूरी प्रोसेस और जरुरी डॉक्यूमेंट्स

'निराश्रित महिला पेंशन योजना' का फायदा उन महिलाओं को मिलता है, जिनके पति की मौत हो चुकी है. इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को 500 रुपए हर महिना पेंशन मिलती है. निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ग्रामीण इलाके की महिला अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकती हैं. जबकि शहरी क्षेत्र के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय जाना होता है. विभाग ने ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन कर रखी हैं.
ऑनलाइन सुविधा के लिए सरकारी वेबसाइट https://edistrict.cgstate.gov.in पर जायें. यहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं. यहां आपसे जरुरी जानकारी मांगी जाएगी. जानकारी को सही तरीके से भरने के बाद आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.
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चरण 1: छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल https://edistrict.cgstate.gov.in
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