युवक पर धारदार हथियार से हमला, पुलिस ने 3 घंटे में एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, मुखबिरी के शक में विवाद, आरोपी से चाकू बरामद

Young man attacked with a sharp-edged weapon; police arrested two accused—including a minor—within three hours. The dispute stemmed from a suspicion of being an informant; a knife was recovered from the accused.

युवक पर धारदार हथियार से हमला, पुलिस ने 3 घंटे में एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, मुखबिरी के शक में विवाद, आरोपी से चाकू बरामद

राजनांदगांव : राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर चौक के पास युवक पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में बसंतपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब तीन घंटे के भीतर आरोपी और नाबालिग बालक को पकड़ लिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल धारदार चाकू भी बरामद कर जप्त किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक 12 सितंबर 2026 की रात करीब 10 बजे इंदिरा नगर निवासी केवल वर्मा उम्र 20 साल अपने साथियों के साथ इंदिरा नगर चौक स्थित मनोज पान ठेला के पास बैठा था. इसी दौरान टोपेन्द्र सिन्हा अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा और मुखबिरी करने की बात को लेकर गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगा.
कुछ समय बाद दोनों दोबारा मौके पर पहुंचे. विवाद के दौरान टोपेन्द्र सिन्हा ने केवल वर्मा को धक्का दिया, जबकि उसके साथी ने धारदार चाकू से उसके पेट पर वार कर दिया. हमले में युवक घायल हो गया. घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.
खबर मिलते ही बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल केवल वर्मा को इलाज के लिए जिला अस्पताल राजनांदगांव पहुंचाया. उस समय घायल के साथ परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था. नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कराया.
इधर, पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए फौरन कार्रवाई शुरु कर दी. वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी देने के बाद विशेष पुलिस टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश और घेराबंदी की गई. पुलिस टीम ने करीब तीन घंटे के भीतर टोपेन्द्र सिन्हा और नाबालिग बालक को पकड़ लिया.
पूछताछ में श्रुआति तौर पर वारदात की वजह मुखबिरी करने की बात सामने आई है. विवाद और गाली-गलौज हुआ है. आरोपी नाबालिग बालक की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल धारदार चाकू बरामद कर विधिवत जप्त किया. मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 422/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 109 एवं 3(5) में जुर्म दर्ज कर जांच शुरू की गई.
आरोपी टोपेन्द्र सिन्हा पिता विनोद सिन्हा उम्र 26 साल निवासी इंदिरा नगर के खिलाफ पहले भी थाना बसंतपुर में मारपीट और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है. आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. वहीं नाबालिग बालक के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई.
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