धड़ल्ले से देर रात तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी, सार्वजनिक शांति भंग करने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाहन समेत साउंड सिस्टम जब्त

Blaring loud music on a DJ system late at night has proven costly; police took major action for disturbing public peace, seizing both the vehicle and the sound system.

धड़ल्ले से देर रात तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी, सार्वजनिक शांति भंग करने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाहन समेत साउंड सिस्टम जब्त

दुर्ग : दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र में देर रात तेज आवाज में डीजे बजाकर सार्वजनिक शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. सेक्टर-04 पांडे चौक के पास अत्यधिक तेज आवाज में डीजे संचालित किए जाने की खबर पर भिलाई भट्टी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माजदा वाहन सहित साउंड सिस्टम जब्त किया है. पुलिस ने मामले में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए डीजे संचालक के खिलाफ मामला तैयार किया है. साथ ही मामले को नियमानुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया.
खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
मिली जानकारी के मुताबिक 6 सितंबर 2026 की रात करीब 9:40 बजे थाना भिलाई भट्टी पुलिस को खबर मिली कि सेक्टर-04 पांडे चौक के पास एक माजदा वाहन में तेज आवाज में डीजे और साउंड सिस्टम बजाया जा रहा है. खबर मिलने के बाद पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची. वहां पुलिस ने पाया कि माजदा वाहन नम्बर CG07 LX 8552 में डीजे साउंड सिस्टम लगाया गया था और काफी तेज आवाज में इसका संचालन किया जा रहा था.
अनुमति नहीं दिखा सका संचालक
पुलिस ने मौके पर मौजूद डीजे संचालक तनिष चौधरी से डीजे संचालन के बारे में वैध अनुमति पत्र पेश करने को कहा. पूछताछ में संचालक कोई अनुमति दस्तावेज पेश नहीं कर सका. इसके बाद पुलिस ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई शुरू की. पुलिस के मुताबिक बिना अनुमति सार्वजनिक मार्ग और आवासीय क्षेत्र के पास तेज आवाज में डीजे बजाना छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है.
वाहन और साउंड सिस्टम जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से माजदा वाहन नम्बर CG 07 LX 8552, 6 नग डीजे साउंड बॉक्स और 1 नग एम्पलीफायर जब्त किया है. पुलिस ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 के तहत इस्तगाशा क्रमांक 01/2026 तैयार किया है. मामले को आगे की कार्रवाई के लिए अदालत के सामने पेश किया गया. इसके अलावा अनुविभागीय दंडाधिकारी के सामने नियमानुसार बॉन्ड जब्ती की कार्रवाई भी की गई.
सार्वजनिक शांति बनाए रखने की अपील
पुलिस ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर निर्धारित नियम बनाए गए हैं. इन नियमों का पालन करना सभी डीजे और साउंड सिस्टम संचालकों के लिए जरूरी है. दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों और डीजे संचालकों से अपील की है कि निर्धारित समय सीमा, ध्वनि स्तर और अनुमति संबंधी नियमों का पालन करें. बिना अनुमति या तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में डीजे बजाने पर आगे भी इसी तरह कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
इस कार्रवाई में थाना भिलाई भट्टी पुलिस टीम की अहम भूमिका रही. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण और नागरिकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी.
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