गरियाबंद कलेक्टर का सख्त एक्शन, कर्तव्य में लापरवाही पर धान उपार्जन केंद्र नोडल अधिकारी राजकुमार, उज्जवल और रेखराज सस्पेंड
Gariaband: Collector takes strict action, paddy procurement center nodal officers Rajkumar, Ujjwal and Rekharaj suspended for negligence in duty.
गरियाबंद : कलेक्टर बीएस उइके ने धान उपार्जन केंद्र सांकरा, विकासखंड छुरा के निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त राजकुमार साहू, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. आदेश के मुताबिक साहू को किसानों के आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में धान का भौतिक सत्यापन कर फोटोग्राफ्स अपलोड करने का दायित्व सौंपा गया था. जांच में पाया गया कि उन्होंने सांकरा समिति के 57 किसानों के आवेदनों का कार्यालय में बैठकर बिना वास्तविक जांच किए सत्यापन कर दिया. और समिति के फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए. इससे आवेदनों में गलत प्रविष्टियां दर्ज होना साफ हुआ. मामले को दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही मानते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है. निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत, छुरा जिला गरियाबंद तय किया गया. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
वहीँ धान उपार्जन केंद्र सांकरा, विकासखंड छुरा के निरीक्षण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त रेखराम साहू, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया .
आदेश के मुताबिक साहू को किसानों के आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में धान का भौतिक सत्यापन कर फोटोग्राफ्स अपलोड करने का दायित्व सौंपा गया. जांच में पाया गया कि उन्होंने सांकरा समिति के 129 किसानों के आवेदनों का कार्यालय में बैठकर बिना वास्तविक जांच किए सत्यापन कर दिया और समिति के फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए. इससे आवेदनों में गलत प्रविष्टियां दर्ज होना साफ हुआ. मामले को दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही मानते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है. निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत, फिंगेश्वर जिला गरियाबंद निर्धारित किया गया है. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
गरियाबंद, : धान उपार्जन केंद्र पोखरा, विकासखंड फिंगेश्वर के निरीक्षण नोडल अधिकारी नियुक्त उज्जवल शर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कार्य में गंभीर लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. जारी आदेश के मुताबिक शर्मा को किसानों के आवेदनों के संदर्भ में धान का भौतिक सत्यापन करने और संबंधित फोटोग्राफ्स अपलोड करने का दायित्व सौंपा गया. जांच में यह पाया गया कि उन्होंने पोखरा समिति के 74 किसानों के आवेदनों का कार्यालय में बैठकर ही बिना किसी वास्तविक जांच के सत्यापन कर दिया और समिति के फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए. इससे आवेदनों में गलत प्रविष्टियां दर्ज होना साफ हुआ. मामले को दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही मानते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई. निलंबन अवधि में शर्मा का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी, गरियाबंद जिला गरियाबंद निर्धारित किया गया. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
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