छत्तीसगढ़ में अब OTP से नहीं मिलेगा राशन, सिर्फ बायोमेट्रिक अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी FIR, श्रमिक पंजीयन कार्ड में आधार के अनुसार संशोधन जरुरी
In Chhattisgarh, rations will no longer be available via OTP; biometric authentication is now mandatory. Violating this rule will result in an FIR, and worker registration cards must be updated to match Aadhaar details.
अब OTP से नहीं मिलेगा राशन
रायपुर : खाद्य संचालनालय ने राशन दुकानों में OTP आधारित वितरण व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर दिया है. अब राशन लेने के लिए हितग्राही को खुद हाजिर होकर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन यानी अंगूठे का निशान लगाना होगा.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लंबे समय से OTP के जरिए राशन वितरण किया जा रहा था. लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य संचालनालय ने इस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है. अधिकारियों के मुताबिक OTP के नाम पर बड़े पैमाने पर चावल की हेराफेरी और फर्जी वितरण की शिकायतें सामने आई थीं.
किन लोगों को मिलेगी OTP सुविधा?
सरकार ने विशेष परिस्थितियों में कुछ श्रेणियों के हितग्राहियों को राहत दी है. इनमें 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, एकल निराश्रित और दिव्यांग हितग्राही शामिल हैं. इन मामलों में आवश्यकतानुसार OTP आधारित सुविधा जारी रखी जा सकती है.
नियम तोड़ा तो होगी FIR
खाद्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि नई व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले राशन दुकान संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अनियमितता पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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श्रमिक पंजीयन कार्ड में आधार के अनुसार संशोधन जरुरी
श्रम विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजना का लाभ लेनी के पूर्व पंजीकृत श्रमिकों को अपने श्रमिक पंजीयन कार्ड में आधार अनुरूप संशोधन कराया जाना जरुरी है. आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरु किए जाने के पहले यह सुनिश्चित किया जाना जरुरी हैं कि श्रमिक के पंजीयन अभिलेख में दर्ज मूल विवरण (नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाईल नंबर आदि) आधार अभिलेख में उपलब्ध विवरण के अनुरूप हो. ई-केवाईसी प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से श्रमिक पंजीयन विवरण के संशोधन एवं अद्यतन की कार्यवाही शरु कर दी गई हैं.
जिले में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में पंजीकृत लगभग 40579 श्रमिकों के आधार के अनुरूप श्रमिक पंजीयन कार्ड में संशोधन किया जाना हैं,.
आधार के अनुरूप डाटा बेस में संशोधन आवेदन करने के लिए सी.एस.सी. को अधिकृत किया गया है. जिसमें श्रमिक स्वंय जाकर अपने आधार कार्ड के अनुरूप संशोधन आवेदन कर सकते हैं.
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