कबीरधाम में शादी का झांसा देकर दो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर आरोपी फरार, नागपुर से गिरफ्तार, दूसरे मामले में लड़की को ले गया जम्मू
In Kabirdham, two minor girls were raped under the pretext of marriage; the accused fled after one became pregnant but was later arrested in Nagpur. In a separate case, a girl was taken to Jammu.
कबीरधाम में शादी का झांसा देकर दो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर आरोपी फरार
कबीरधाम : कबीरधाम जिले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करने के आरोपी को कबीरधाम महिला थाना पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ महिला थाना में धारा 64(2)(एम), 87 बीएनएस और धारा 6 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
मिली जानकारी के मुताबिक 29 जून 2026 को नाबालिग पीड़िता अपने परिजनों के साथ महिला थाना पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम कटंगी कला, थाना सिंघनपुरी जंगल निवासी करन ध्रुवे ने अक्टूबर-नवंबर 2025 में उसे बहला-फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद आरोपी शादी का झांसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा.
इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई. जब आरोपी को उसके गर्भवती होने की जानकारी मिली तो वह फरार हो गया. शिकायत मिलने के बाद महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने पीड़िता और उसके परिजनों के बयान दर्ज किए और मिले सबूतों और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की.
जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के महाराष्ट्र के नागपुर में होने की जानकारी मिली. इसके बाद महिला थाना पुलिस टीम नागपुर पहुंची और आरोपी करन ध्रुवे पिता लखन ध्रुवे उम्र 23 साल निवासी ग्राम कटंगी कला, थाना सिंघनपुरी जंगल, वर्तमान पता धनगांव, थाना लोहारा जिला कबीरधाम को 16 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर लिया.
डीएसपी प्रमिला मंडावी ने बताया कि पूछताछ और जांच में आरोपी की अपराध में संलिप्तता पाए जाने के बाद नियमानुसार गिरफ्तारी की कार्रवाई की. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले की जांच अभी जारी है.
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शादी का झांसा देकर नाबालिग को जम्मू ले जाने का आरोप, युवक गिरफ्तार
रायगढ़ : रायगढ़ जिले में महिलाओं और नाबालिगों से संबंधित मामलों में चलाए जा रहे ‘अभियान संवेदना’ के तहत रायगढ़ पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है. पुसौर पुलिस ने घर से लापता 17 साल के नाबालिग बालिका को जम्मू से सकुशल बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है. वहीं रैरूमाखुर्द पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर दुष्कर्म के मामले में एक नाबालिग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया, जहां से बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया.
मिली जानकारी के मुताबिक पुसौर थाना क्षेत्र में बालिका के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 17 साल 9 महीने की बेटी 21 जुलाई 2026 की सुबह करीब 3 बजे बिना बताए घर से कहीं चली गई. परिजनों ने आसपास के गांवों और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की. लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बाद पुसौर थाने में अपराध क्रमांक 195/2026 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
जांच के दौरान पुलिस को नाबालिग के जम्मू में होने की जानकारी मिली. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में पुसौर पुलिस की टीम जम्मू-कश्मीर रवाना हुई. पुलिस ने तलाश के दौरान 12 अगस्त को बालिका को संदेही पुनमचंद मैत्री उम्र 24 साल निवासी बुनगा थाना पुसौर के पास से बरामद किया. महिला अधिकारी द्वारा बालिका का बयान दर्ज कराया गया. बयान के आधार पर आरोपी पर शादी का झांसा देकर ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में BNS की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया. जबकि बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. कार्रवाई में थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह बैस सहित पुसौर पुलिस टीम की भूमिका रही.
दूसरा मामला पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द क्षेत्र का है. यहां 32 साल की महिला ने एक नाबालिग के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई. महिला ने पुलिस को बताया कि 15 जुलाई को वह घर पर अकेली थी. इसी दौरान गांव का नाबालिग लड़का घर आया और डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है. महिला ने बाद में अपने पति को घटना की जानकारी दी.
शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 225/2026 में BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने महिला अधिकारी के माध्यम से पीड़िता का बयान दर्ज कराया. रैरूमाखुर्द पुलिस ने नाबालिग को तलब कर नियमानुसार कार्रवाई की और उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया. इसके बाद नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया.
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