स्व सहायता समूह में मुनाफे का झांसा देकर महिलाओं से 15 लाख की ठगी, पुलिस कुरुद की आरोपी महिला विद्या साहू को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Women defrauded of ₹15 lakh under the pretext of profits from a self-help group; Kurud police have arrested the accused woman, Vidya Sahu, and sent her to jail.

स्व सहायता समूह में मुनाफे का झांसा देकर महिलाओं से 15 लाख की ठगी, पुलिस कुरुद की आरोपी महिला विद्या साहू को गिरफ्तार कर भेजा जेल

दुर्ग/भिलाई : स्व-सहायता समूह में पैसा लगाकर अच्छा मुनाफा कमाने का लालच देकर महिलाओं को ठगने वाली एक महिला को जामुल पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला ग्रामीणों को झांसा देकर उनके नाम पर मुद्रा और पर्सनल लोन निकलवाती थी. लोन की रकम मिलते ही वह पूरा पैसा खुद रख लेती थी. आरोपी महिला ने इस तरीके से करीब 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की. पुलिस ने आरोपी के पास से पासबुक, लोन कार्ड, आधार कार्ड और कई दूसरे जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए हैं.
गांव की कई महिलाओं को झांसे में लिया
मिली जानकारी के मुताबिक कुरुद के त्रिवेणी साहू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि गांव की ही रहने वाली विद्या साहू उम्र 33 साल ने स्व-सहायता समूह में निवेश के नाम पर कई महिलाओं को अपने झांसे में लिया. आरोपी महिलाओं को भरोसा दिलाती थी कि समूह में पैसे लगाने से उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा. जब महिलाएं उसकी बातों में आ गईं, तो उसने उनके जरूरी दस्तावेज ले लिया. और उनके नाम पर बैंक से मुद्रा और पर्सनल लोन निकलवा लिया.
लोन की रकम जैसे ही बैंक खाते में आती, आरोपी महिला कथित तौर पर पूरी रकम अपने पास रख लेती थी. महिलाओं को शक न हो और वे बैंक से लेनदेन न कर सकें. इसके लिए वह उनके एटीएम कार्ड, पासबुक और पहचान पत्र भी अपने पास रखती थी.
घेराबंदी कर पुलिस ने दबोचा
शिकायत मिलने के बाद जामुल पुलिस ने अपराध क्रमांक 592/2026 दर्ज कर धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया. 20 अगस्त को पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी विद्या साहू को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह महिलाओं के नाम पर लोन निकलवाती थी और लोन की पूरी रकम खुद खर्च कर देती थी.
पुलिस ने जब्त किया बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड
पुलिस ने आरोपी विद्या साहू उम्र 33 साल निवासी भाठापारा बाजार चौक, ग्राम कुरुद के पास से पीड़ित महिलाओं के नाम पर जारी कई दस्तावेज बरामद किए हैं. पुलिस ने उसके कब्जे से बैंक पासबुक, लोन कार्ड, एटीएम कार्ड, मजदूर कार्ड और आधार कार्ड जब्त किए हैं. पुलिस ने कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी महिला को 21 अगस्त को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. पुलिस मामले में लोन लेन-देन और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है.
दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील किया है कि किसी भी स्व सहायता समूह, निवेश या लोन योजना में शामिल होने से पहले उसकी वैधता और संबंधित संस्था की पूरी जानकारी का सत्यापन करें. बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेज अनावश्यक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपें तथा वित्तीय धोखाधड़ी होने पर फौरन पुलिस को खबर दें.
आरोपी
विद्या साहू उम्र 33 साल निवासी भाठापारा बाजार चौक, ग्राम कुरूद
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