80 हजार घनमीटर अवैध रेत खनन, ठेकेदार के साथ पंचायत प्रतिनिधियों को भेजा 4 करोड़ 25 हजार वसूली का नोटिस जारी
80 thousand cubic meters of illegal sand mining notice issued for recovery of Rs 4 crore 25 thousand sent to Panchayat representatives along with the contractor
गरियाबंद/राजिम/परसदा जोशी : राजिम तहसील के परसदा जोशी पंचायत क्षेत्र के घाट में हुए बहुचर्चित अवैध रेत खनन के मामले में प्रशासन अब दोषियों पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है.
अवैध खनन के खिलाफ माइनिंग विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 अक्टूबर को खदान के तत्कालीन ठेकेदार संकल्प जनघेल, पूर्व सरपंच परसदा जोशी और सुनीता सोनी, सरपंच पति व पंच बेनराज सोनी, ग्रामीण हार्दिक सोनवानी के नाम नोटिस तामिल किया है. नोटिस में गौण खनिज अधिनियम के उल्लंघन के कारण गरियाबंद कलेक्टर द्वारा 4 करोड़ 25 हजार रुपए जुर्माना अधिरोपित किया गया है. जिसे पटाना सुनिश्चित करें.
दरअसल, माइनिंग विभाग द्वारा परसदा जोशी खदान का लीज पट्टा 17/11/21 से16/11/23 तक के लिए जारी किया गया था. लेकिन ठेकेदार व पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलीभगत कर लीज अवधि खत्म होने के बावजूद 80 हजार घन मीटर की अवैध खुदाई कर डाली. मामले की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने 10 जनवरी 2024 को मौका जांच किया था. विभाग के प्रतिवेदन में स्वीकृत रेत खदान क्रमांक1 व 2 के लिए चिन्हांकित रकबा में 80 हजार घन मीटर का अवैध खनन बताया गया.
कलेक्टर के निर्देश पर भेजा नोटिस
मामले में जिला माइनिंग अधिकारी फागुलाल नागेश ने कहा कि राजस्व विभाग के कार्रवाई में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था, दोबारा पत्राचार किया गया. 24 सितंबर को दोबारा तहसील राजिम का प्रतिवेदन आया, जिसे कलेक्टर के समक्ष रखा गया. उनके निर्देश के आधार पर जुर्माने की वसूली के लिए संबंधित को नोटिस जारी किया गया है.
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