शहर के मशहूर 5 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द, 48 अस्पताल को स्पष्टीकरण नोटिस जारी, नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई, 30 दिन के भीतर मांगा जवाब

Licenses of five prominent city hospitals cancelled, clarification notices issued to 48 hospitals, action taken under the Nursing Home Act, and responses sought within 30 days.

शहर के मशहूर 5 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द, 48 अस्पताल को स्पष्टीकरण नोटिस जारी, नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई, 30 दिन के भीतर मांगा जवाब

दुर्ग : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत के निर्देशानुसार नर्सिंग होम अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत तथा आयुष्मान योजना के अंतर्गत एम्पेनल्ड दुर्ग जिले के सभी प्राइवेट अस्पतालों का एक महीने के भीतर भौतिक निरीक्षण कर यथा निर्धारित चेक लिस्ट के मुताबिक निरीक्षण कर प्रतिवेदन पेश करने के लिए 4 निरीक्षण टीम का गठन किया गया था. हर टीम में स्थानीय नगरीय निकाय, जिला आयुष कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि एवं अन्य सदस्य शामिल थे.
सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में संचालित 124 प्राइवेट अस्पतालों के चेकिंग के बाद टीम द्वारा पेश रिपोर्ट के मुताबिक 48 अस्पतालों में कमी पाई गई. जिसके लिए 48 अस्पतालों को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 के तहत स्पष्टीकरण 30 दिन के भीतर पेश किये जाने के लिए कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किया गया है.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दानी के मुताबिक अस्पतालों से मिले जवाब की जॉच के लिए गठित टीम द्वारा 48 अस्पतालों का फिर से निरीक्षण किया गया. चेकिंग के बाद 5 प्राइवेट अस्पतालों में पाई गई कमियों की पूर्ति किया जाना नहीं पाया गया. जो छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 की अनुसूची 1 का भाग ङ (अस्पताल एवं नर्सिंग होम) में विहित मानकों का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया.
नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर 5 प्राइवेट अस्पतालों क्रमशः दाउजी मेमोरियल हॉस्पिटल जामगाँव आर पाटन, प्राची हॉस्पिटल, पुलगाँव, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, वार्ड नं 5 जामुल भिलाई, आई. एम. आई. हॉस्पिटल, न्यू खुर्सीपार भिलाई, आर्शीवाद नर्सिंग होम, जी.ई. रोड, भिलाई को नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लायसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है.
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