कबीरधाम में खुलेआम फरसा लहराकर दहशत फैलाने वाले बदमाश के खिलाफ सख्त एक्शन, इंस्टाग्राम रील में धमकी देने वाला आरोपी हेमंत गिरफ्तार
Strict action taken against a miscreant who spread terror by openly brandishing a *farsa* (battle-axe) in Kabirdham; Hemant, the accused who issued threats in an Instagram reel, has been arrested.
कबीरधाम/पंडरिया : कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र में धारदार हथियार लहराकर लोगों को धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने महज कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रील बनाकर पंडरिया आने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार चाकूनुमा हथियार (फरसा) बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
हथियार लेकर घूमने की मिली खबर
मिली जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर 2026 को पंडरिया थाना पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि हेमंत कुमार धावलकर उम्र 27 साल निवासी वार्ड नंबर-3 गोपीबंदपारा पंडरिया, धारदार हथियार लेकर नगर क्षेत्र में घूम रहा है. खबर में यह भी बताया गया कि आरोपी इंस्टाग्राम पर रील बनाकर पंडरिया आने वाले लोगों को धमकी दे रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अजय सिन्हा ने पुलिस टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिया.
शराब भट्ठी के पास मिला आरोपी
पुलिस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में आरोपी की तलाश शुरू की. इस दौरान आरोपी को कुकदूर रोड पंडरिया स्थित शराब भट्ठी के पास देखा गया. आरोपी उस समय हाथ में धारदार हथियार लेकर लहरा रहा था और लोगों को डराने-धमकाने का प्रयास कर रहा था. मौके पर पुलिस टीम ने पूरी कार्रवाई की. रिकॉर्डिंग ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सुरक्षित किया.
लाइसेंस नहीं होने पर जब्त किया हथियार
पुलिस ने आरोपी से धारदार हथियार रखने के बारे में वैध दस्तावेज मांगे. इसके लिए आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 94 के तहत नोटिस दिया गया. पूछताछ में आरोपी कोई भी वैध लाइसेंस या दस्तावेज पेश नहीं कर सका. इसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से धारदार फरसा विधिवत जब्त कर लिया.
आर्म्स एक्ट समेत धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी हेमंत कुमार धावलकर के खिलाफ अपराध क्रमांक 188/2026 दर्ज किया है. आरोपी पर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट और धारा 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर डाले गए कथित धमकी भरे वीडियो एवं अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है.
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