बहन से बातचीत करना पड़ा भारी, शंका में युवक से मारपीट और चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 24 घंटे में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

Talking to his sister proved costly; a young man was assaulted and stabbed to death due to suspicion. Police arrested two accused within 24 hours.

बहन से बातचीत करना पड़ा भारी, शंका में युवक से  मारपीट और चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 24 घंटे में दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

मुंगेली/जरहागांव : मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम फरहदा में घटित हत्या की सनसनीखेज घटना का मुंगेली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी अर्जुन साहू उम्र 20 साल निवासी ग्राम फरहदा ने 3 फरवरी को जरहागांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब ढाई महिना पहले उसके दोस्त कोमल साहू उम्र 19 साल के साथ गांव के ही जयपाल उर्फ कल्लू साहू का विवाद हुआ था. विवाद की वजह मृतक द्वारा प्रार्थी की बहन से बातचीत करने की शंका थी. इसी बात को लेकर आरोपियों के मन में रंजिश बनी हुई थी.
2 फरवरी 2026 को रात करीब 10:30 बजे, ग्राम फरहदा के खरवोरवा तालाब पार के पास जयपाल साहू ने अपने साथी हितेश उर्फ हरिओम कश्यप के साथ मिलकर अर्जुन साहू और कोमल साहू के साथ मिलकर मारपीट की. इसी दौरान हितेश उर्फ हरिओम कश्यप ने अपने पास रखे बटनदार चाकू से अर्जुन साहू के पेट और हाथ की उंगली पर गंभीर वार किया. और कोमल साहू के पेट में चाकू मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया.
घटना के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल मुंगेली ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान कोमल साहू की मौत हो गई. खबर मिलने पर थाना जरहागांव में मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 19/26 धारा 103(1), 109, 3(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु की गई.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित कर मामले की जांच की गई. फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर हत्या में इस्तेमाल बटनदार चाकू, खून लगे कपड़े और मोबाइल फोन को गवाहों के सामने विधिवत जब्त किया गया. पूछताछ में आरोपियों ने बहन से बातचीत की शंका के चलते घटना को अंजाम देना कबूल किया.
पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी जोड़ी और दोनों आरोपियों को 4 फरवरी 2026 को अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
हितेश उर्फ हरिओम कश्यप पिता रामनिवास उम्र 18 साल 10 माह, निवासी बजरंगपारा, जरहागांव
जयपाल उर्फ कल्लू साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 20 साल निवासी ग्राम फरहदा, थाना जरहागांव
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