आज 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, LPG, बैंकिंग, UPI और टैक्स से आपकी जेब पर होगा सीधा असर

These rules will change from today, 1st April, changes in gas cylinder prices, LPG, banking, UPI and tax will have a direct impact on your pocket

आज 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, LPG, बैंकिंग, UPI और टैक्स से आपकी जेब पर होगा सीधा असर

नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल से बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कई नियम बदल जायेगे. ये बदलाव एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई ट्रांजेक्शन, बचत खाते, क्रेडिट कार्ड, टैक्स नियमों और डीमैट अकाउंट से जुड़े हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा.
एटीएम से पैसे निकासी के बदलेंगे नियम
अगर किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो यह बदलाव आपको प्रभावित कर सकता है. आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में सिर्फ तीन बार मुफ्त में पैसे निकाल सकेंगे. इसके बाद हर लेनदेन पर ₹20 से 25 शुल्क लगेगा.
निष्क्रिय यूपीआई खाते होंगे बंद
अगर आपका यूपीआई अकाउंट लंबे समय से निष्क्रिय है. तो बैंक उसे बंद कर सकता है. यह बदलाव गैरजरुरी यूपीआई अकाउंट्स को हटाने और सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से किया जा रहा है.
रसोई गैस की कीमतों में बदलाव संभावित
हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है. 1 अप्रैल को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है.
पैन आधार लिंकिंग नियम
व्यवसायों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत रजिस्ट्रेशन जरुरी हो सकता है. नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगेगा. अगर पैन और आधार लिंक नहीं हैं. तो टीडीएस की दर बढ़ सकती है. और टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है.
टैक्स बेनिफिट का चुनाव
नए वित्त वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था (जैसे 80 सी छूट) का फायदा लेने के लिए अब अलग से आवेदन करना होगा. यानी अगर आप किसी भी कर व्यवस्था का चुनाव नहीं करते हैं तो नई कर व्यवस्था को ही माना जाएगा.
डीमैट और म्यूचुअल फंड केवायसी जरुरी
सेबी के नए नियमों के मुताबिक सभी निवेशकों को अपने केवायसी और नॉमिनी विवरण को अपडेट करना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया. तो डीमैट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है.
वरिष्ठ नागरिकों को फायदा
अप्रैल से टीडीएस की छूट की सीमा सीनियर सिटीजन के लिए बढ़ जाएगी. अभी तक छूट की सीमा 50000 रुपए थी. इसे बढ़ाकर 2 गुना यानी 1 लाख रुपए कर दिया गया है. अब सीनियर सिटिजन को एफडी या आरडी से मिले 100000 रुपए तक ब्याज के आय पर टीडीएस नहीं लगेगा.
ताजा खबर से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
https://chat.whatsapp.com/CvTzhhITF4mGrrt8ulk6CI