गांजा बेचकर बनाई 1.50 करोड़ की प्रॉपर्टी, पत्नी-प्रेमिका के नाम मकान खरीदे बंगले, अदालत के आदेश के बाद संपत्ति फ्रीज
He made property worth 1.50 crores by selling marijuana, bought houses and bungalows in the names of his wife and girlfriend, property frozen after court order.
बिलासपुर : अदालत के हुक्म के बाद 3 गांजा तस्करों की 1.50 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज की गई है. आरोपियों ने गांजा बेचकर अवैध कमाई से मकान और प्लाट खरीदे थे. जांच में ये बात भी सामने आई है कि एक आरोपी ने अपनी पत्नी और प्रेमिका के नाम से आलीशान मकान बनाए थे और जमीन खरीदी थी. यह मामला सकरी थाना क्षेत्र का है.
मिली जानकारी के मुताबिक गांजा तस्करों के जब्त प्रापर्टी को मुंबई के सफेमा कोर्ट ने भी अवैध माना है. पुलिस ने सकरी और सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एनडीपीएस की कार्रवाई के बाद तीन आरोपियों की संपत्ति कुर्क की थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संपत्ति नशे के अवैध कारोबार से अर्जित करना पाया. जिसके बाद दोनों मामलों में कुल 1.50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज करने का आदेश दिया है.
एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत दो मामलों में संपत्ति कुर्क कर पुलिस ने मामला सफेमा कोर्ट भेजा था. इसमें सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के गांजा तस्करी और बेचने वाले आरोपी अजय चक्रवर्ती की संपत्ति कुर्क की थी. उसने नशे के अवैध कारोबार से 1.20 करोड़ के दो आलीशान मकान बनाए थे.
वहीं सकरी पुलिस ने चोरभट्ठी से गांजा बेचने वाली क्रांति पांडे और गांजा सप्लायर दीपक गंडा 15 लाख का मकान और 21 लाख का प्लाट कुर्क किया था. दोनों मामले मुंबई सफेमा कोर्ट भेजे गए थे. कोर्ट ने तीन तस्करों के 1.50 करोड़ रुपए कीमती दो मकान, प्लाट को फ्रीज करने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि बिलासपुर पुलिस लगातार नशे के कारोबार पर नकेल कस रही है. अब तक जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 मामलों में कुल 20 आरोपियों की 7.50 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है. इन मामलों में पुलिस अधिकारियों की सटीक विवेचना की सफेमा कोर्ट ने भी सराहना की है. सकरी थाना के एएसआई सुरेंद्र तिवारी और सिरगिट्टी थाना के हवलदार प्रभाकर सिंह को बेहतरीन जांच के लिए एसएसपी ने सम्मानित भी किया है.
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