शराब रेड कार्रवाई के दौरान सरकारी काम में बाधा डालना पड़ा भारी, पुलिस से धक्का-मुक्की, तीन महिलाओं समेत चार आरोपी गिरफ्तार होकर पहुंचे जेल
Obstructing official duty during a raid on an illicit liquor operation proved costly; following a scuffle with the police, four individuals—including three women—were arrested and sent to jail.
रायगढ़ : रायगढ़ जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जूटमिल पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में तीन महिलाएं और एक युवक शामिल हैं. ग्राम गढ़उमरिया में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की गई. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया
गढ़उमरिया में अवैध शराब की खबर पर पहुंची थी पुलिस
मिली जानकारी के मुताबिक 22 अक्टूबर 2026 की रात जूटमिल थाना पुलिस को ग्राम गढ़उमरिया निवासी पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे के घर में अवैध तरीके से शराब बनाने और बेचने की खबर मिली थी.
खबर के आधार पर प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव पहुंची. गवाहों की मौजूदगी में संदिग्ध के मकान के पास घेराबंदी की गई. इसी दौरान एक व्यक्ति थैला लेकर भागने लगा. जिसे पुलिसकर्मियों ने पीछा कर पकड़ लिया. पूछताछ में उसकी पहचान पिताम्बर लहरे, पिता चैतराम लहरे, निवासी ग्राम गढ़उमरिया के रुप में हुई.
थैले से 66 पाव देशी शराब बरामद
तलाशी के दौरान आरोपी के थैले से 180 एमएल की प्लास्टिक बोतलों में भरी देशी मसाला शराब के 66 पाव बरामद किए गए. इनकी कुल 11.880 बल्क लीटर बताई गई है. इसके अलावा शराब बिक्री की 400 रुपये की रकम भी जब्त की गई. जब्त शराब की कीमत करीब 5,600 रुपये आंकी गई है.
पुलिस कार्रवाई के दौरान धक्का-मुक्की का आरोप
पुलिस टीम जब गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई और वीडियोग्राफी कर रही थी. तभी आरोपी ने पुलिस के कब्जे से निकलकर भागने का प्रयास किया. इसी दौरान घर की महिलाओं ने आवाज लगाई. जिसके बाद दो अन्य महिलाएं भी मौके पर पहुंच गईं. आरोप है कि बीना लहरे, दुमेश्वरी लहरे और रजनी मिरी ने प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की. मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए संबंधित लोगों को हिरासत में लिया.
आबकारी अधिनियम और बीएनएस के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने अवैध शराब बरामदगी के मामले में थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 651/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) में कार्रवाई की है. वहीं, सरकारी काम में बाधा डालने, लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने और आपराधिक बल के प्रयोग के आरोपों के बारे में अपराध क्रमांक 654/2026 दर्ज किया गया. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे पिता चैतराम लहरे उम्र 24 साल निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़
बीना लहरे पति पिताम्बर लहरे उम्र 26 साल निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़
दुमेश्वरी लहरे पति चैतराम लहरे उम्र 50 साल निवासी ग्राम गढ़उमरिया, थाना जूटमिल, जिला रायगढ़
रजनी मिरी पति हरे कृष्णा मिरी उम्र 30 साल निवासी कुसापास, सुंदरगढ़, ओडिशा
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