7 पंचायत सचिवों का रोका गया वेतन, गिरफ्तार लिपिक सस्पेंड, अवैध धान विक्रय मामले में पटवारी निलंबित, इधर तीन शिक्षकों के खिलाफ एक्शन

Salaries of seven Panchayat secretaries have been withheld, an arrested clerk has been suspended, a Patwari has been suspended in connection with the illegal sale of paddy, and action has been taken against three teachers.

7 पंचायत सचिवों का रोका गया वेतन, गिरफ्तार लिपिक सस्पेंड, अवैध धान विक्रय मामले में पटवारी निलंबित, इधर तीन शिक्षकों के खिलाफ एक्शन

अवैध धान विक्रय मामले में पटवारी सस्पेंड

महासमुंद : महासमुंद तहसील बसना अंतर्गत ग्राम ठाकुरपाली में धान विक्रय से जुड़े मामले में लापरवाही सामने आने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बसना हरिशंकर पैंकरा ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया है. यह कार्रवाई नायब तहसीलदार बसना की जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है.
जांच प्रतिवेदन के मुताबिक पटवारी हल्का नंबर 47, राजस्व निरीक्षक मंडल गढ़फुलझर में पदस्थ हरिशंकर नायक द्वारा कृषक गिरधारी डड़सेना पिता राम प्रसाद के नाम पर धान बिक्री के लिए भौतिक सत्यापन किया गया. मौके पर 108 क्विंटल के स्थान पर 70 क्विंटल (175 बोरी) धान पाया गया. जबकि संबंधित कृषक ने उक्त धान का स्वामित्व स्वीकार नहीं किया. जांच में यह भी सामने आया कि किसी अन्य किसान के धान को साक्ष्य कृषक बताकर खाते में बेचने का प्रयास किया जा रहा था.
मामले में पटवारी की गंभीर लापरवाही स्पष्ट होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. लेकिन प्राप्त जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया. इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बसना द्वारा तत्काल प्रभाव से पटवारी हरिशंकर नायक को सस्पेंड कर दिया गया.
निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय बसना नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। जिला प्रशासन ने निर्देशित किया है कि धान उपार्जन और विक्रय प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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लापरवाही और अनुशासनहीनता पर तीन शिक्षक सस्पेंड

सूरजपुर : सूरजपुर जिला में शासकीय विद्यालयों में पदस्थ तीन शिक्षकों को लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेशपुर के प्राचार्य मुरित राम कोसरिया एवं व्याख्याता राजेश कुमार चौधरी, साथ ही पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक सभान राम सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 एवं नियम 05 के खिलाफ काम करने का मामला पाया गया.
इनके द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरते जाने के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया. निलंबन अवधि में संबंधित शिक्षकों को नियमानुसार मुख्यालय एवं निर्वाह भत्ता देय होगा.
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7 पंचायत सचिवों के कार्य में प्रगति नहीं आने तक वेतन रोकने के दिए गए निर्देश

सूरजपुर : राज्य शासन से पीएम आवासों को जल्द पूरा कर सभी हितग्राहियों को आवास की किस्तें एवं मनरेगा अभिसरण से मिलने वाली मजदूरी राशि को प्रदाय किए जाने के निर्देश हैं. कार्यों का ग्राम पंचायतवार अवलोकन करने पर संज्ञान में आया कि भैयाथान के 29, ओड़गी के 29, प्रतापपुर के 27, प्रेमनगर के 19, रामानुजनगर के 19 एवं सूरजपुर के 38 ग्राम पंचायतें योजना के कार्यों में खराब प्रदर्शन कर रहे है.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र सिंह पाटले की अध्यक्षता में संबंधित ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत के अमले का क्रमशः तीन पालियों में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित किया गया. बैठक में सीईओ जिला पंचायत पाटले द्वारा निर्देशित किया गया है. प्लिंथ निर्माण के लिए लंबित सभी आवासों को अनिवार्य रुप से 5 फरवरी 2026 तक प्लिंथ निर्माण कराते हुए, टैगिंग किया जाना है और सभी द्वितीय किस्त प्राप्त आवासों को 20 फरवरी 2026 तक पूरा किया जाना है.
इसके अलावा ग्राम पंचायतों में स्वीकृति के खिलाफ लंबित सभी आवासों को 25 फरवरी 2026 तक पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है. इसके साथ ही मनरेगा का 90 दिन की राशि भी दिए जाने का काम पूरा किया जाना है. निर्धारित समयावधि में आवास पूरे नहीं होते है तो हितग्राहियों को मनरेगा मज़दूरी की राशि नहीं मिल पाएगी। इसी वित्त वर्ष में सभी कार्यों को पूरा किया जाना है.
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गिरफ्तार लिपिक को कलेक्टर ने किया सस्पेंड

जशपुर : कलेक्टर जशपुर रोहित व्यास ने 48 घंटे से ज्यादा अवधि से पुलिस हिरासत में रखे जाने पर महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत् जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय जशपुर के सहायक ग्रेड 2 गिरीश कुमार वारे को तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है.
जिला कार्यक्रम अधिकारी जशपुर कार्यालय के सहायक ग्रेड 2 गिरीश कुमार वारे को 8 जनवरी 2026 को शाम 8:30 बजे गिरफ्तार कर 48 घंटे से ज्यादा अवधि से पुलिस हिरासत में रखे जाने की वजह से छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया. निलंबन अवधि मे गिरीश कुमार वारे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
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